32 साल की महिला ब्रायन ने अपने प्रेमी की बेरहमी से मौत के घाट उतार दी। उसने एक दो बार नहीं बल्कि 100 बार चाकू से उसे गोदा। हैरानी इस बात की है कोर्ट ने उसे बरी कर दिया।

रिलेशनशिप डेस्क. प्यार में आशिक एक दूसरे के लिए जान देते हैं, ये सुना होगा। लेकिन आज के दौर में दोनों एक दूसरे के कम दुश्मन बन जाए नहीं पता। अमेरिका के कैलिफ़ोर्निया में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक 32 साल की महिला ने अपने प्रेमी को 108 बार चाकू से गोदा और मौत के घाट उतार दिया। लेकिन उसे सजा नहीं हुई, वो जेल नहीं गई। अमेरिकी मीडिया में इस केस के फैसले को लेकर काफी चर्चा है। आइए जानते हैं पूरा माजरा।

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32 साल की ब्रायन स्पेजचर (Bryn Spejcher) ने अपने 26 साल के ब्वॉयफ्रेंड चाड ओ'मेलिया (Chad O'Melia ) की चाकू मारकर हत्या कर दी। उसने एक दो बार नहीं बल्कि 108 बार उसे चाकू से गोदा। घटना साल 2018 की है। कोर्ट ने उसे चाकू मारने का दोषी ठहराया लेकिन जेल की सजा नहीं दी। रिपोर्ट के मुताबिक सुपीरियर कोर्ट के न्यायाधीश डेविड वर्ली ने फैसला सुनाया कि ब्रायन स्पेज्चर का अपने कामों पर कोई कंट्रोल नहीं था। वो उस वक्त cannabis-induced psychosis स्थिति में थी। इसी दौरान उसने अपने प्रेमी की हत्या की। मंगलवार (23 जनवरी 2024) को उसे दो साल की परिवीक्षा की सजा सुनाई गई और 100 घंटे की सामुदायिक सेवा करने का आदेश दिया गया।

खुद को भी महिला ने किया घायल

रिपोर्ट के मुताबिक चाकूबाजी 27-28 मई 2018 की रात थाउजेंड ओक्स में चाड ओ'मेलिया के अपार्टमेंट में हुई। उस रात कपल एक साथ मारिजुआना का स्मोक किया। नशे का ब्रायन स्पेजचर पर उल्टा असर हुआ। वो हिंसक हो गई। उसने अपने प्रेमी पर 108 बार चाकू से वार किया। उसे पता नहीं था कि वो क्या कर रही है। इतना ही नहीं वो खुद पर भी चाकू से वार कर रही थीं। गिरफ्तारी के वक्त ओ'मेलिया को खून से लथपथ पाया गया और स्पेज्चर के हाथों में चाकू था। पुलिस ने जब उससे हथियार लेने की कोशिश खी तो उसने चाकू अपने गले में घुसा लिया। विशेषज्ञ उसे कैनाबिस-प्रेरित मानसिक विकार कहते हैं।

खुद पर नहीं था कंट्रोल 

कोर्ट में स्पेजचर के वकीलों ने तर्क दिया था कि उनका मुवक्किल नशा नहीं करती थी। पहली हिट नशा नहीं उठने के बाद एक और बोंग हिट लेने के लिए उसके प्रेमी ने दबाव बनाया था। हत्या के समय वो नशे में धुत्त हो गई थी। उसे खुद पर कंट्रोल नहीं था। हालांकि पीड़ित के पिता कोर्ट के इस फैसले से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि इस फैसले ने कैलिफ़ोर्निया राज्य में मारिजुआना धूम्रपान करने वाले हर व्यक्ति को किसी को मारने का लाइसेंस दे दिया।

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