बार-बार समन भेजे जाने के बाद भी परमबीर सिंह हाजिर नहीं हो रहे थे तो क्राइम ब्रांच ने अतिरिक्त मुख्य महा दंडाधिकारी न्यायालय से उन्हें फरार घोषित करने की अपील की थी। कोर्ट ने यह अपील मंजूर कर ली। जिसके बाद मंगलवार को परमबीर सिंह को फरार घोषित करने वाले आदेश को जुहू स्थित उनके फ्लैट के बाहर चिपका दिया गया।

मुंबई : पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Param Bir Singh) की मुश्किलें और भी बढ़ती नजर आ रही हैं। ताजा मामले में मुंबई पुलिस ने उनके जुहू (Juhu) वाले घर के बाहर कोर्ट का नोटिस लगा दिया है। यह परमबीर सिंह को फरार घोषित करने वाला एक अदालत का आदेश है जो उनके जुहू इलाके के फ्लैट के बाहर चिपका दिया गया है। कोर्ट ने क्राइम ब्रांच की अर्जी को मंजूर करते हुए परमबीर सिंह को फरार घोषित कर दिया है। जिसके बाद मंगलवार को उनके फ्लैट के बाहर यह नोटिस चस्पा कर दिया गया। कोर्ट ने परमबीर सिंह को 30 दिनों के भीतर हाजिर होने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। ऐसे में अगर वो समय पर हाजिर नहीं होते हैं तो उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

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क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में लगाई थी अर्जी
मुंबई के गोरेगांव की एक वसूली के मामले में उन्हें मुंबई क्राइम ब्रांच ने कई बार समन भेजा था, लेकिन वे पूछताछ और जांच के लिए हाजिर नहीं हो रहे थे। परमबीर सिंह के साथ विनय सिंह और रियाज भाटी को भी फरार घोषित किया गया है। मुंबई और ठाणे में परमबीर सिंह पर वसूली के कई मामले दर्ज हैं। जब बार-बार समन भेजे जाने के बाद भी परमबीर सिंह हाजिर नहीं हो रहे थे तो क्राइम ब्रांच ने अतिरिक्त मुख्य महा दंडाधिकारी न्यायालय से उन्हें फरार घोषित करने की अपील की थी। कोर्ट ने यह अपील मंजूर कर ली। जिसके बाद मंगलवार को परमबीर सिंह को फरार घोषित करने वाले आदेश को जुहू स्थित उनके फ्लैट के बाहर चिपका दिया गया।

सुप्रीम कोर्ट ने दी थी राहत
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह को गिरफ्तारी से सुरक्षा देने वाली याचिका पर सुनवाई की थी। सर्वोच्च अदालत ने परमबीर सिंह को गिरफ्तारी से संरक्षण देते हुए जांच जारी रहने के दौरान गिरफ्तार नहीं किए जाने का आदेश जारी किया है। सुनवाई के दौरान परमबीर सिंह के वकील ने अदालत को बताया कि वो देश में ही हैं, लेकिन उनकी जान को खतरा है, इसलिए वो छिप रहे हैं।

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