सार
भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) कानून के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया
ठाणे: एक जिला अदालत ने महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 17 वर्षीय पड़ोसी से बलात्कार करने के दोष में 25 वर्षीय मजदूर को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई साथ ही दोषी मुबारक मोहम्मद अली सैय्यद पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
जानकारी के मुताबिक, सैय्यद ने पीड़िता को शादी करने का झांसा देकर कई बार उससे बलात्कार किया। बाद में पीड़िता गर्भवती हो गई।
धारा 376 और पोक्सो के तहत मामला दर्ज
पीड़िता ने अपनी मां को आपबीती सुनाई, जिसके बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (दुष्कर्म) और बाल यौन अपराध संरक्षण (पोक्सो) कानून के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
अपराध की गंभीरता को देखते हुए और समाज में एक नजीर पेश करने के लिए अदालत ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)