सार
मुंबई में वाइफ स्वैपिंग के एक मामले में कोर्ट ने अय्याश पति को जमानत देने से मना कर दिया है। कोर्ट ने माना कि आरोपी पति ने पत्नी को मोहरा बना रखा था।
मुंबई. अपनी अय्याशी के लिए एक पति ने पत्नी को ही मोहरा बना लिया। वो उसे अपने दोस्तों के संग फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए मजबूर करने लगा। इसके एवज में वो दोस्तों की पत्नी से रिश्ते बनाता था। लेकिन एक रोज पत्नी के सब्र का जवाब दे गया। उसने पुलिस में अपनी आपबीती कह सुनाई। पुलिस ने मामला दर्ज किया। यह मामला अब कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने इस मामले में आरोपी पति की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने माना कि आरोपी ने अपनी अय्याशी के लिए पत्नी को दोस्तों के पास भेजा।
पति ने खुद अपने अंतरंग संबंधों का वीडियो बनाया था...
46 साल के आरोपी ने अपनी 39 वर्षीय पत्नी को तीन दोस्तों को अलग-अलग समय में मिलने पर विवश किया था। आरोपी को तीन महीने पहले गिरफ्तार किया गया था। आरोपी ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी। सेशन कोर्ट ने माना कि आरोपी ने जानबूझकर पत्नी को अपने दोस्तों के पास भेजा। इसे देखते हुए उसे जमानत देने से मना कर दिया। आरोपी बिजनेसमैन है। पुलिस की जांच में सामने आया था कि आरोपी ने अपने ही अंतरंग संबंधों को वीडियो बना लिया था। वो इसे वायरल करने की धमकी देकर पत्नी को ब्लैकमेल करने लगा था। इसी वीडियो को दिखाकर उसने पत्नी को दोस्तों से संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था।
कोर्ट में दिए अजीब तर्क..
महिला के वकीलों स्वप्न कोड़े और श्रुति मुंदगी के जरिये आरोपी की जमानत का विरोध किया था। वकीलों ने बताया कि पीड़िता के साथ यह पहला शर्मनाक घटनाक्रम 2017 में हुआ था। दो साल बाद इस मामले में FIR दर्ज की गई थी। चूंकि तब महिला की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, लिहाजा पुलिस ने मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। वहीं, आरोपी के वकील ने दलील दी कि महिला अपने पति से संतुष्ट नहीं है। इसी वजह से वो दूसरे मर्दों से संबंध बनाने लगी थी।