सार

जांच एजेंसी का यह फैसला देश का अनोखा मामला होगा। भारत के इतिहास में पहली बार किसी राजनैतिक दल को किसी भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी बनाया जाएगा।

Delhi Excise Policy case: दिल्ली आबकारी नीति केस में अब आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया जाएगा। जांच एजेंसी ने कोर्ट में बताया कि अपनी चार्जशीट में वह आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाने जा रही है। जांच एजेंसी का यह फैसला देश का अनोखा मामला होगा। भारत के इतिहास में पहली बार किसी राजनैतिक दल को किसी भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी बनाया जाएगा।

दरअसल, दिल्ली शराब नीति केस में ईडी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसौदिया, संजय सिंह व अरविंद केजरीवाल सहित कई नेताओं को अरेस्ट कर चुकी है। लेकिन राज्यसभा सांसद संसद सिंह जमानत पर बाहर आ चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए राहत देते हुए अंतरिम जमानत दी है। अब दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने यह बताया कि वह आम आदमी पार्टी को ही आरोपी बनाएगी। इसके लिए वह एक पूरक आरोप पत्र दाखिल करेगी। ईडी के इस फैसले से इतिहास में यह पहली बार होगा जब किसी राजनैतिक दल को आरोपी बनाया गया हो।

चुनाव प्रचार के लिए जमानत पर केजरीवाल

21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को ईडी ने दिल्ली आबकारी नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरेस्ट किया था। अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को दिल्ली हाईकोर्ट में लेकर गए थे लेकिन कोर्ट ने गिरफ्तारी पर कोई राहत नहीं दी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए चैलेंज किया था। लोकसभा चुनाव और गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी से जवाब मांगा लेकिन प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर कोर्ट ने राहत देने का फैसला किया। कोर्ट के राहत देने के ऐलान के बाद ईडी ने विरोध दर्ज कराया लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि 21 दिनों में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण है और अरविंद केजरीवाल एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख हैं। कोर्ट ने कहा कि ईडी द्वारा केस दर्ज किए जाने के करीब डेढ़ साल तक वह बाहर ही थे लेकिन चुनाव के ऐन वक्त पर उनको गिरफ्तार किया गया। उनको पहले या बाद में भी अरेस्ट किया जा सकता था। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है।

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