सार
गोवा से दिल्ली आ रही इस फ्लाइट में मारपीट करने वाले यात्री को नई दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षाकर्मियों के हवाले कर दिया गया है।
Air India Flight: हवाई यात्रा के दौरान यात्रियों और क्रू मेंबर्स के साथ आए दिन मारपीट व दुर्व्यवहार की खबरें आ रही है। एयर इंडिया की एक और फ्लाइट में एक यात्री ने क्रू के साथ मारपीट किया। गोवा से दिल्ली आ रही इस फ्लाइट में मारपीट करने वाले यात्री को नई दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षाकर्मियों के हवाले कर दिया गया है। घटना सोमवार की है।
एयरलाइन ने बताया-यात्री हो गया अनियंत्रित...
एयरलाइन ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि गोवा से एयर इंडिया के विमान में सवार एक पैसेंजर ने सोमवार को क्रू के एक सदस्य के साथ मारपीट की है। अनियंत्रित यात्री को दिल्ली हवाईअड्डे पर उतरने के बाद सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया गया। घटना गोवा से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट AI882 में हुई।
एयरलाइन ने बताया कि आरोपी पैसेंजर ने पहले क्रू के सदस्यों के साथ गाली-गलौच किया। इसके बाद वह एक क्रू मेंबर पर हमला बोलते हुए मारपीट किया। दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरने पर पैसेंजर को सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया गया। एयरलाइन ने बताया कि पैसेंजर ने यह व्यवहार और आक्रामकता अकारण ही दिखाई। इसके बाद हमने उसके खिलाफ एयरपोर्ट अथॉरिटी को रिपोर्ट कर दिया है।
Airline के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे चालक दल और यात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम यात्री के इस अनियंत्रित व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं। हम प्रभावित चालक दल के सदस्यों को हर संभव सहायता प्रदान करेंगे।
तीन लेवल की कैटेगरी से तय किया जाता प्रतिबंध
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के नियमों के तहत एक अनियंत्रित हवाई यात्री को अलग-अलग अवधि के लिए उड़ान प्रतिबंध लगाया जाता है। नियमानुसार यात्रियों के अनियंत्रित व्यवहार को तीन स्तरों में वर्गीकृत किया जा सकता है। शारीरिक इशारों, मौखिक उत्पीड़न और अनियंत्रित शराब जैसे अनियंत्रित व्यवहार को लेवल 1 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जबकि शारीरिक रूप से अपमानजनक व्यवहार जैसे धक्का देना, लात मारना या यौन उत्पीड़न को लेवल 2 के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जीवन-धमकाने वाला व्यवहार जैसे कि विमान ऑपरेटिंग सिस्टम को नुकसान, शारीरिक हिंसा जैसे चोकिंग और जानलेवा हमले को लेवल 3 माना जाता है।
एयर इंडिया ने इस महीने की शुरुआत में 10 अप्रैल को दिल्ली-लंदन उड़ान पर दो महिला केबिन क्रू सदस्यों को शारीरिक नुकसान पहुंचाने वाले व्यक्ति पर दो साल की उड़ान प्रतिबंध लगा दिया था।
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