महिला के साथ मारपीट करने वाले ओला ड्राइवर आर मुथुराज को पिछले गुरुवार को मगड़ी रोड पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 74, 352 के तहत मामला दर्ज किया है. 

बुक की गई यात्रा रद्द करने पर एक महिला के साथ मारपीट करने और उसका फोन छीनने की कोशिश करने वाले ऑटो रिक्शा चालक पर तीस हजार रुपये का जुर्माना और चार दिन की जेल की सजा सुनाई गई है। ओला के जरिए ऑनलाइन बुक की गई ऑटो रिक्शा के बताए गए स्थान पर पहुंचने में सिर्फ एक मिनट बचा था, तभी महिला ने अपनी बुकिंग रद्द कर दी। इस तरह आखिरी समय पर ट्रिप रद्द करने से नाराज ओला चालक ने महिला जिस ऑटो में सवार हुई, उसे रोककर हंगामा खड़ा कर दिया. 

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महिला के साथ मारपीट करने वाले ओला ड्राइवर आर मुथुराज को पिछले गुरुवार को मगड़ी रोड पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 74, 352 के तहत मामला दर्ज किया है। दरअसल, दोस्त होने के नाते दोनों महिलाओं ने ओला के जरिए अलग-अलग ऑटो बुक किए थे। जब पहली ओला आई तो दोनों उसमें सवार हो गईं और दूसरी ओला बुकिंग रद्द कर दी। हालांकि, इसी दौरान दूसरी ओला भी वहां पहुंचने वाली थी. 

सिर्फ एक मिनट बचे होने पर दूसरी ऑटो की बुकिंग रद्द कर दी गई। इससे ऑटो चालक भड़क गया और उसने महिलाओं द्वारा ली गई ऑटो को रोक लिया और महिला के साथ गाली-गलौज और मारपीट की। महिला ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब उसने अपने फोन में यह घटना रिकॉर्ड करने की कोशिश की, तो ऑटो के अंदर घुसे ड्राइवर ने उसका फोन छीनने की कोशिश की और उसके साथ मारपीट की। वीडियो वायरल होने के बाद, मगड़ी रोड पुलिस ने मामला दर्ज कर ओला चालक को गिरफ्तार कर लिया.