आप की राज्यसभा सांसद मालीवाल ने बिभव कुमार पर केजरीवाल के आवास पर मारपीट का आरोप लगाया था। 18 मई को बिभव कुमार को अरेस्ट किया गया था। 

Swati Maliwal assault case: स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट और दुर्व्यवहार मामले में अरविंद केजरीवाल के पीएस रहे बिभव कुमार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने शुक्रवार को उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आप की राज्यसभा सांसद मालीवाल ने बिभव कुमार पर केजरीवाल के आवास पर मारपीट का आरोप लगाया था। 18 मई को बिभव कुमार को अरेस्ट किया गया था।

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27 मई को जमानत याचिका हुई थी खारिज

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने 27 मई को बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उधर, इस मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश हुई पीड़िता स्वाति मालीवाल कोर्ट रूम में ही रोने लगी और बिभव कुमार को जमानत नहीं देने की अपील की। स्वाति मालीवाल ने कहा कि बिभव कुमार कोई आम आदमी नहीं है। वह मंत्रियों की तरह रहता है। अगर वह बाहर आया तो उनको खतरा होगा। कोर्ट में स्वाति मालीवाल ने कहा कि मुझे बीजेपी का एजेंट कहा जा रहा है। उनके पास बड़ी ट्रोल मशीनरी है। वह मंत्रियों की तरह रहता है। अगर बाहर आ गया तो मुझे और मेरे परिवार को खतरा है।

बिभव कुमार के वकील ने कहा-तीन दिनों बाद साजिशन एफआईआर

हालांकि, बिभव कुमार की ओर से उस दिन पेश हुए वकील ने कहा था कि सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने सीएम हाउस से पहले ही दिन जब्त कर लिया, ऐसे में टैंपरिंग का कोई सवाल ही नहीं है। बिभव जांच के लिए पहले से हमेशा मौजूद रहे हैं। वकील हरिहन ने कहा कि स्वाति मालीवाल के सेंसेटिव बॉडीपार्ट्स पर चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं तो गैर इरादतन हत्या की कोशिश का सवाल ही नहीं है। न ही बिभव का स्वाति मालीवाल को निर्वस्त्र करने का कोई इरादा था। ये चोटें खुद भी पहुंचाई जा सकती हैं। उन्होंने कोर्ट में कहा कि यह एफआईआर पूरी प्लानिंग के साथ तीन दिन बाद दर्ज कराई गई हैं।

13 मई को हुई थी मारपीट

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से 13 मई को स्वाति केजरीवाल मिलने गई थीं। कथित तौर पर बिभव कुमार ने स्वाति मालीवाल से उनके ड्राइंग रूम में बुरी तरह से मारापीटा था। स्वाति मालीवाल ने इस संबंध में पुलिस में एफआईआर कराया था। एफआईआर के बाद पुलिस ने बिभव को अरेस्ट कर लिया था। बिभव कुमार, अरविंद केजरीवाल के पीए हैं।

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