पूर्व WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में शिकायतकर्ताओं की अंतिम दलीलें सुनी गईं। बंद कमरे में हुई सुनवाई में वरिष्ठ वकील रेबेका जॉन ने दलीलें रखीं, जो गुरुवार को भी जारी रहेंगी।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कथित यौन उत्पीड़न मामले में शिकायतकर्ताओं की ओर से अंतिम दलीलें सुनीं। सुनवाई बंद कमरे में हुई। यह मामला महिला पहलवानों द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के अध्यक्ष के रूप में बृजभूषण के कार्यकाल के दौरान दर्ज कराई गई FIR से जुड़ा है।

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बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर एक ऐसे मामले में मुकदमे का सामना कर रहे हैं, जो भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) का नेतृत्व करते समय सिंह द्वारा भारत और विदेशों में महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़ा है।

कोर्ट में किसने क्या दलीलें दीं?

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) अश्विनी पंवार ने वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन द्वारा शिकायतकर्ताओं की ओर से पेश की गई अंतिम दलीलों को दर्ज किया। उनकी दलीलें गुरुवार को भी जारी रहेंगी। बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर ने मंगलवार को अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं। बृजभूषण शरण सिंह की ओर से वकील राजीव मोहन, रिहान खान और ऋषभ भाटी ने पक्ष रखा।

जानें मामले का पूरा बैकग्राउंड

12 मई, 2026 को अदालत ने SIT के एक सदस्य का बयान दर्ज किया। अदालत ने जांच अधिकारी का बयान भी दर्ज किया है। महिला पहलवानों ने जंतर-मंतर पर एक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया था। एक महिला पहलवान द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की थी। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ जांच के बाद 15 जून 2023 को 1500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। चार्जशीट IPC की धारा 354, 354 D, 354 A, और 506 (1) के तहत दायर की गई थी। (एएनआई)

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