बेंगलुरु में बिदादी टाउनशिप के लिए भूमि सर्वे के दौरान झड़प। सर्वे टीम पर हमले और काम में बाधा डालने के आरोप में 11 लोगों और 'किसानों' के खिलाफ दो FIR दर्ज की गई हैं। घटना में चार लोग मामूली रूप से घायल हुए।
बिदादी टाउनशिप सर्वे में झड़प, दो FIR दर्ज
बेंगलुरु (कर्नाटक) [भारत], 14 जुलाई (ANI): प्रस्तावित बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट के लिए भूमि सर्वेक्षण के दौरान हुई झड़प के बाद रामनगर जिले के बिदादी पुलिस स्टेशन में दो FIR दर्ज की गई हैं। एक मामले में 11 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि दूसरे में अधिकारियों के काम में बाधा डालने और सर्वे टीम पर हमला करने के आरोप में "किसानों" के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, यह घटना 13 जुलाई को दोपहर 2:30 बजे से 3:00 बजे के बीच बिदादी होबली के मंडलहल्ली गांव में हुई, जहां प्रस्तावित टाउनशिप परियोजना के लिए अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत अधिकारी भूमि सर्वेक्षण कर रहे थे।
11 लोगों और 'किसानों' के खिलाफ मामला
पहली FIR रामनगर के मोती नगर के रहने वाले ड्राइवर मोहम्मद समीर (34) ने दर्ज कराई। उन्होंने 11 लोगों को आरोपी बनाया है, जिनमें बेंगलुरु दक्षिण जिले के होसूर, मंडलहल्ली, बन्निगिरी, कंचुगारनहल्ली और ब्यारामंगला गांवों के निवासी शामिल हैं। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 189(2), 126(2), 352, 351(2), 109(1), 115(2), 118(1), 132, 133, 74 और 190 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
दूसरी FIR रामनगर ग्रामीण पुलिस स्टेशन से जुड़े एक पुलिस अधिकारी मुरली (40) ने दर्ज कराई है। इस मामले में, बेंगलुरु दक्षिण के "किसानों" को BNS के उन्हीं प्रावधानों के तहत आरोपी बनाया गया है। मुरली द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, राजस्व, वन और बागवानी विभागों के अधिकारी पुलिस कर्मियों के साथ भूमि सर्वेक्षण कर रहे थे, तभी किसानों का एक समूह कथित तौर पर मौके पर इकट्ठा हो गया, उन्होंने सर्वेक्षण में बाधा डाली और अधिकारियों और पुलिस कर्मियों पर हमला किया।
पत्थर और लाठियों से हमला, गाड़ी के शीशे तोड़े
FIR में आरोप लगाया गया है कि घटना के दौरान पत्थर और लाठियों का इस्तेमाल किया गया। इसमें आगे कहा गया है कि पुलिस अधिकारी मुरली, महेश, रोहिणी और कीर्तना सहित चार लोगों को "मामूली" चोटें आईं, ये सभी रामनगर टाउन के निवासी हैं। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि घटना के दौरान सर्वे टीम द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे एक वाहन की खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं।
दोनों FIR में भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत गैरकानूनी सभा, दंगा, सरकारी कर्मचारी को कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का उपयोग, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाली शरारत और आपराधिक धमकी से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। बिदादी पुलिस ने दोनों मामले दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है।
क्यों हो रहा है विरोध?
यह झड़प तब हुई जब सैकड़ों किसानों, जिनमें मुख्य रूप से झाड़ू लिए महिलाएं शामिल थीं, ने सरकारी सर्वेक्षण टीमों का पीछा करके अपने विरोध को तेज कर दिया। किसानों ने वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया और पुलिस से भिड़ गए, जिससे सर्वेक्षण रोकना पड़ा। कर्नाटक सरकार की प्रस्तावित ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड टाउनशिप (GBIT) का किसान पुरजोर विरोध कर रहे हैं और भूमि अधिग्रहण को लेकर एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। बेंगलुरु से लगभग 40 किमी दूर बिदादी में भारत के पहले "एआई-पावर्ड शहर" के रूप में परिकल्पित इस परियोजना में लगभग 9,600 एकड़ भूमि शामिल है और इसके लिए विशाल उपजाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण की आवश्यकता है। (ANI)
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