सार
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। गुरुवार को गुजरात के सूरत के कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले को लेकर राहुल को दो साल जेल की सजा दी थी।
नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। गुरुवार को गुजरात के सूरत के कोर्ट ने मोदी सरनेम मामले को लेकर राहुल को दो साल जेल की सजा दी थी। इसके चलते लोकसभा के अध्यक्ष ने राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया।
संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई हुई है। कोर्ट के आदेश के बाद उनकी संसदीय सदस्यता खुद व खुद खत्म हो गई थी। सिर्फ औपचारिकता बाकी थी। इस मामले में सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। किसी को कानून से छूट नहीं मिलनी चाहिए। राहुल गांधी से बार-बार कोर्ट ने पूछा कि आप माफी मांगने के लिए तैयार हैं? वह माफी मांगने के लिए तैयार नहीं थे। वह खुद गलती करते हैं और माफी मांगने के लिए तैयार नहीं होते।
मल्लिकार्जुन खड़गे बोले- राहुल गांधी को मिली सच बोलने की सजा
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी को सच बोलने की सजा मिली है। राहुल को संसद से बाहर भेजने से उनको (बीजेपी) लगता है कि उनकी समस्या कम हो जाएगी तो ऐसा नहीं है। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। उनको सच बोलने वालों को सदन में नहीं रखना है, इसलिए सदन के बाहर भेज रहे हैं। हम सदन के अंदर भी बोलेंगे और बाहर भी बोलेंगे। हम जेल जाने को भी तैयार हैं। शाम पांच बजे कांग्रेस की बैठक बुलाई है, इसमें आगे की रणनीति तय करेंगे।
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कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने ट्वीट किया, "हम इस लड़ाई को कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से लड़ेंगे। हम भयभीत या चुप नहीं होंगे। पीएम से जुड़े अदाणी महामेगा स्कैम में जेपीसी के बजाय, राहुल गांधी अयोग्य हैं। भारतीय लोकतंत्र ओम शांति।"
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महाराष्ट्र कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा, "राहुल गांधी को सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। दो साल की जेल की सजा सुनाते ही हमें इस बात का अंदेशा हो गया था। वे 6 महीने या 1 साल की जेल की सजा का ऐलान कर सकते थे, लेकिन 2 साल की सजा का मतलब था कि उनके पास आगे की योजना थी। मैं इस कार्रवाई की निंदा करता हूं। इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से कितने डरे हुए हैं।"
क्या है मामला?
राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में कहा था "सभी चोरों, चाहे वह नीरव मोदी हों, ललित मोदी हों या नरेंद्र मोदी हों, उनके नाम में मोदी क्यों हैं।" इस बयान के चलते भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानी का केस किया था। गुरुवार को कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया और 2 साल जेल की सजा सुनाई थी।