सार
दिल्ली शराब घोटाला (Delhi Liquor Scam) मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दो आरोपियों को जमानत दी है। इस फैसले को लेकर आप ने कहा है कि पूरा मामला फर्जी है। ट्विटर यूजर हितेश जैन ने इसे जनता को गुमराह करने की कोशिश बताया है।
नई दिल्ली। शराब घोटाला मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दो आरोपियों (राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा) को जमानत दे दिया। कोर्ट ने कहा कि ईडी द्वारा रिश्वत या किकबैक के लिए नकद भुगतान दिखाने वाला कोई सबूत नहीं रखा गया है।
कोर्ट के इस फैसले को लेकर रविवार को आप (आम आदमी पार्टी) की नेता और मंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस को फर्जी बताया। आतिशी ने मांग किया कि भाजपा झूठे आरोप लगाने के लिए आप से माफी मांगे।
जनता को गुमराह कर रहे हैं आप के नेता
आतिशी के इस बयान पर ट्विटर यूजर हितेश जैन ने कई ट्वीट किया और आरोप लगाया कि आप नेता लोगों को गुमराह कर रहीं हैं। हितेश जैन ने कहा कि आम आदमी पार्टी के मंत्रियों ने जनता को गुमराह करने के लिए प्रेस कांफ्रेंस की। वे मतदाताओं के सामने अपनी छवि बचाना चाहते हैं। आप के नेता कोर्ट के आदेशों की गलत व्याख्या कर रहे हैं।
कोर्ट ने की है सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज
हितेश ने कहा कि जिला अदालत ने जमानत दिया है। कोर्ट द्वारा कही गई बातों को आप नेता ने गलत तरीके से लोगों को बताया। उन्होंने बेशर्मी से घोषणा की कि कोर्ट ने माना है कि आप के खिलाफ ईडी और सीबीआई के मामले "फर्जी" हैं। आप के मंत्री ने कहा है कि कोर्ट ने उनके मंत्री को PMLA के तहत गंभीर आरोपों से बरी कर दिया है। सच्चाई यह है कि कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत खारिज किया है और कहा है कि वह शराब नीति साजिश के पीछे उनका दिमाग था।
हितेश ने कहा कि मल्होत्रा को जमानत देने के आदेश को संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। कोर्ट का आदेश केवल मल्होत्रा के साजिश में शामिल होने के संबंध में है न कि पूरी साजिश के संबंध में। अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप अभी भी पूरी तरह से हैं।