टेरर फंडिंग मामले में जेल में बंद बारामूला के सांसद अब्दुल राशिद शेख ने संसद सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी है। NIA ने हिरासत में सत्र में शामिल होने पर आपत्ति नहीं जताई है। पटियाला हाउस कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।
कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
नई दिल्ली [भारत], 16 जुलाई (एएनआई): पटियाला हाउस कोर्ट ने गुरुवार को बारामूला के सांसद अब्दुल राशिद शेख की उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांच किए जा रहे टेरर फंडिंग मामले में हिरासत में रहते हुए आगामी संसद सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी थी।
विशेष न्यायाधीश (एनआईए) प्रशांत शर्मा ने अब्दुल राशिद शेख और एनआईए के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। इस आदेश के शाम 4 बजे सुनाए जाने की उम्मीद है।
NIA को कोई आपत्ति नहीं
अब्दुल राशिद शेख ने वकील विख्यात ओबेरॉय के माध्यम से 20 जुलाई से शुरू होने वाले संसद सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। एनआईए की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक गौतम खजांची ने कहा कि अगर आरोपी को हिरासत में संसद सत्र में शामिल होने की अनुमति दी जाती है तो एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं है।
पहले भी मिल चुकी है इजाजत
शेख को पहले भी हिरासत में संसद की कार्यवाही में शामिल होने की अनुमति दी जा चुकी है। उन्हें अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत भी दी गई थी। शेख अपनी गिरफ्तारी के बाद 2017 में दर्ज एनआईए मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। एनआईए ने इस मामले में उनके खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र भी दायर किया है। (एएनआई)
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