सार
दिल्ली शराब नीति (Delhi Excise Policy) मामले में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को राहत मिलती नहीं दिख रही है। दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है।
Delhi Excise Policy Case. दिल्ली शराब नीति (Delhi Excise Policy) मामले में मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को राहत मिलती नहीं दिख रही है। दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इससे पहले 3 अप्रैल को सीबीआई ने भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री को कोर्ट में पेश किया था।
4 प्वाइंट में समझें कोर्ट में क्या हुआ
- सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई केस नहीं बनता क्योंकि रिश्वत का पैसा न तो सिसोदिया के खाते में आया और न ही उनके किसी परिवार वाले के खाते में पहुंचा।
- विवेक जैन ने कहा कि सिसोदिया के खिलाफ कोई सूबूत नहीं है कि उन्होंने रिश्वत ली है। इतना ही नहीं दिल्ली की नई शराब नीति लागू होने के बाद सबसे ज्यादा राजस्व भी प्राप्त हुआ है।
- सिसोदिया के वकील ने कहा कि आरोप है कि सिसोदिया ने कैबिनेट फाइल से छेड़छाड़ की है लेकिन ऐसा कोई भी साक्ष्य नहीं है कि उनके पास इस तरह का कोई कैबिनेट आया था।
- ईडी के वकील ने कहा कि हमने कुछ नए साक्ष्य जुटाए हैं और यह हवाला से जुड़ा हुआ है। इस मामले में हमें जिरह के लिए 10-11 अप्रैल तक का समय चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 12 अप्रैल तक स्थगित कर दी।
रोज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई हिरासत
दिल्ली की शराब नीति घोटाला मामले में बुधवार को मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें फिर से 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेटेस्ट अपडेट के अनुसार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अब 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे। इससे पहले 22 मार्च को भी कोर्ट ने सिसोदिया की रिमांड अवधि बढ़ा दी थी। इससे पहले सीबीआई ने भी उन्हें गिरफ्तार किया था, जिसमें वे न्यायिक हिरासत में हैं।
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