कोविड महामारी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट काफी सख्त हो चुका है। ऑक्सीजन की सप्लाई और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी और कोविड मरीजों की मौतों को लेकर संजीदा हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार की जमकर फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई गंभीर टिप्पणियां की है।

नई दिल्ली। कोविड महामारी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट काफी सख्त हो चुका है। ऑक्सीजन की सप्लाई और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा है। दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी और कोविड मरीजों की मौतों को लेकर संजीदा हुए कोर्ट ने दिल्ली सरकार की जमकर फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कई गंभीर टिप्पणियां की है।

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सुनवाई के दौरान दिल्ली कोर्ट ने कहीं यह प्रमुख बातें

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि-

  • हमारा विश्वास आप से उठ चुका है। 
  • आप पहले अपने सिस्टम को दुरुस्त कीजिए। अगर आपसे नहीं संभल रहा तो हम केंद्र सरकार को कहते हैं वह टेकओवर करे।
  • सरकार द्वारा एक अव्यवहारिक आदेश को पास करने के पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आप अव्यवहारिक मत होएं। आप कोई भी लड़ाई इस तरह आफिस में बैठकर नहीं जीत सकते। आप केवल अपनी समस्याएं गिना रहे हैं। 
  • आप किसी दूसरी दुनिया में लग रहा है रह रहे, आपको पता होना चाहिए कि अस्पताल कैसे इस महामारी में जूझ रहे हैं।
  • दिल्ली हाईकोर्ट के जजों व स्टाॅफ के लिए अशोका होटल में 100 कमरों की बुकिंग पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि यह बात साफ होनी चाहिए कि कोई भी रिक्वेस्ट कोर्ट ने नहीं की थी कि अशोका होटल में 100 कमरों की बुकिंग की जाए। आपके पास लोगों को देने के लिए ऑक्सीजन तो है नहीं और कोर्ट के लिए कमरों की बुकिंग कर रहे हैं। इस तरह के आदेश देने बंद कीजिए। 
  • दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई पर कहा कि आप केवल लाॅलीपाप बांट रहे हैं। आपके तरफ से सबसे बड़ी समस्या है। दिल्ली सरकार को सिस्टमेटिक होना पड़ेगा। अस्पताल सिलेंडर नहीं पा रहे और लोगों को मजबूरीवश ब्लैक में ऑक्सीजन खरीदना पड़ रहा। आपको कुछ करने की आवश्यकता है।
  • हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार ब्लैक मार्केटिंग को सपोर्ट कर रही है। सप्लायर और अग्रसेन अस्पताल के बीच कितना सिलेंडर दिया गया यह कहीं भी लिस्टेड नहीं है। ऐसा लग रहा है कि वह ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। 
  • सेठ एयर बड़ा सप्लायर है। उसने 20 एमटी ऑक्सीजन होल्ड किया और वह दिल्ली सरकार के आर्डर में कहीं नहीं दिख रहा है। इससे कुछ गड़बड़ी तो लग रही है। 
  • दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह समय गिद्धों की तरह बर्ताव करने का नहीं है। दरअसल, कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से ऑक्सीजन रिफिलर्स के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। इस दौरान मुल्तान एयर प्रोडक्ट नाम की एक कंपनी कोर्ट के सामने पेश हुई। कंपनी के बयान पर कोर्ट ने टिप्पणी की।

तल्ख टिप्पणी ऑक्सीजन सप्लाई में अव्यवस्था को लेकर

दिल्ली हाईकोर्ट की यह तल्ख टिप्पणी ऑक्सीजन सप्लाई में अव्यवस्था को लेकर आई। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होने से अस्पतालों में मरीजों की मौत को लेकर सुनवाई कर रहा है। जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच यह सुनवाई कर रही है।