सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को एलोपैथी पर की गई टिप्पणी के लिए नोटिस जारी किया है। कोर्ट इस मामले में दस अगस्त को सुनवाई कर सकता है। 

नई दिल्ली। एलोपैथी (allopathy) पर बयान देकर बाबा रामदेव (Baba Ramdev) फंसते नजर आ रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बाबा रामदेव को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने योग गुरु (Yoga Guru) द्वारा कोविड-19 (Covid-19) में इलाज के तौर तरीकों पर डॉक्टर्स की आलोचना वाली उनकी टिप्पणी पर नोटिस जारी किया है। आरोप है कि बाबा रामदेव ने कहा था कि कोरोना काल में एलोपैथी इलाज की वजह से काफी लोगों की जान चली गई। 

आईएमए (IMA) ने बाबा रामदेव की टिप्पणी पर जबर्दस्त विरोध दर्ज कराया था। साथ ही मानहानि का भी दावा किया था। उधर, योग गुरु रामदेव की टिप्पणी पर पटना और रायपुर में आईएमए ने एफआईआर भी दर्ज कराया था।  

कोर्ट दस अगस्त को कर सकता है सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को एलोपैथी पर की गई टिप्पणी के लिए नोटिस जारी किया है। कोर्ट इस मामले में दस अगस्त को सुनवाई कर सकता है। 

बताया जा रहा है कि बाबा रामदेव की टिप्पणी वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हालांकि, योग गुरु ने अपना बयान बाद में वापस ले लिया था। आईएमए ने इस बयान का विरोध तो किया ही था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ.हर्षवर्धन ने भी इसको दुभार्ग्यपूर्ण बताया था। 

यह भी पढ़ें: