दिल्ली पुलिस ने कार की पिछली सीट पर बैठे लोगों ने सीट बेल्ट लगाया है या नहीं, इसकी जांच के लिए अभियान शुरू किया है। सीट बेल्ट नहीं लगाने पर एक हजार रुपए का जुर्माना लिया जा रहा है।

नई दिल्ली। पिछले दिनों उद्योगपति साइरस मिस्री (Cyrus Mistry) की कार हादसे में मौत हो गई थी। वह कार की पिछली सीट पर बैठे थे। उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाया था। इस हादसे के बाद कार की पिछली सीट पर बैठे लोगों के लिए सीट बेल्ट पहनने को लेकर काफी बातें हुईं। 

Add Asianetnews Hindi as a Preferred SourcegooglePreferred

अब दिल्ली पुलिस ने कार की पिछली सीट पर बैठे लोगों के सीट बेल्ट नहीं पहनने को लेकर अभियान चलाया है। पुलिस के जवान कार सवार लोगों की जांच कर रहे हैं और सीट बेल्ट नहीं पहने होने पर 1 हजार रुपए का चालान काट रहे हैं। इससे पहले सिर्फ कार की आगे की सीट पर बैठे लोगों के सीट बेल्ट पहने होने की जांच की जा रही थी।

सीट बेल्ट पर किया जा रहा फोकस
साइरस मिस्री की हादसे में मौत के बाद वाहनों में अधिक सुरक्षा तकनीक को अपनाने की दिशा में जोर दिया गया है, जिसमें वाहनों में 6 एयरबैग लगाने की मांग भी शामिल है। पिछली सीट पर सीट बेल्ट लगाने पर भी अब फोकस किया जा रहा है। 

नितिन गडकरी ने कहा था अनिवार्य होगा पिछली सीट पर सीटबेल्ट पहनना 
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा था कि देश में पिछली सीट पर सीटबेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया जाएगा और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि उस समय मंत्री ने यह नहीं बताया था कि सीट बेल्ट नहीं लगाने पर कितना फाइन होगा। 

यह भी पढ़ें- परेशानी नहीं सुरक्षा कवच है सीट बेल्ट, हर तरह के सड़क हादसे में बचा सकती है जान

नई रिपोर्टों में जुर्माना राशि 1,000 रुपए निर्धारित की गई है। गडकरी ने हाल ही में यह भी खुलासा किया कि भारत सरकार ने कारों में सीट बेल्ट अलार्म को निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किए गए उपकरणों की बिक्री को रोकने के लिए ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन से संपर्क किया था।

यह भी पढ़ें- बड़ा सवाल: सरकार ने फैसला तो ले लिया, मगर जिन गाड़ियों के मॉडल में पिछली सीट पर बेल्ट नहीं वे क्या करें