सार

जीएसटी खुफिया निदेशालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-दिल्ली (आईआईटी-डी) को 2017 और 2022 के बीच प्राप्त शोध निधि पर 120 करोड़ रुपये से अधिक का GST, ब्याज और जुर्माना चुकाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

नई दिल्ली: सामान और सेवा कर (जीएसटी) खुफिया निदेशालय ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-दिल्ली (आईआईटी-डी) को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 2017 और 2022 के बीच आईआईटी दिल्ली द्वारा प्राप्त शोध निधि पर 120 करोड़ रुपये से अधिक का GST, ब्याज और जुर्माना चुकाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। हालाँकि, IIT दिल्ली ने इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। शिक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि GST विंग द्वारा इस तरह का नोटिस जारी करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार द्वारा समर्थित शोध को GST से छूट दी जानी चाहिए। अधिकारी ने कहा कि IIT दिल्ली को भी इस नोटिस को चुनौती देनी चाहिए। यह एक गलत व्याख्या है। हमारे विचार में, सरकारी अनुदान प्राप्त अनुसंधान पर किसी भी परिस्थिति में GST नहीं लगाया जाना चाहिए। इस तरह के नोटिस क्यों भेजे जा रहे हैं, यह समझ से परे है।

उन्होंने कहा कि हमें अनुसंधान को 'कर योग्य इकाई' के रूप में देखने के बजाय इसे प्रोत्साहित और समर्थन देना चाहिए। आईआईटी को नोटिस जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर यह बताने के लिए कहा गया है कि उससे यह राशि और उससे संबंधित जुर्माना क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए।
रिपोर्ट में कहा गया है कि कई शिक्षण संस्थानों, जिनमें केंद्रीय विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठित आईआईटी और सरकारी और निजी विश्वविद्यालय शामिल हैं, को GST अधिकारियों से इसी तरह के नोटिस मिले हैं।

 

नाम न छापने की शर्त पर बात करते हुए, एक निजी डीम्ड विश्वविद्यालय के प्रमुख ने वित्तीय बोझ पर चिंता व्यक्त की और कहा कि विश्वविद्यालयों को दिए गए शोध निधि पर GST लगाना भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों के विकास के लिए एक 'बड़ा झटका' होगा। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय यह देखने में विफल रहा है कि पहले से ही GST के दायरे में आने वाली उपभोग्य वस्तुओं और आस्तियों की खरीद पर एक बड़ी राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने कहा, ‘शिक्षण संस्थानों को कर राजस्व के स्रोत के रूप में देखने से शिक्षा की लागत बढ़ेगी।’