Haryana Assembly: हरियाणा विधानसभा में प्रेम विवाह के कारणहो रहे झगड़ों और टूटने के मुद्दे पर चर्चा हुई। भाजपा विधायक रामकुमार गौतम ने ऐसा कानून बनाने की मांग की , जिसमें लड़के और लड़की अपनी शादी के लिए माता-पिता की सहमति लेना अनिवार्य हो।

Haryana Assembly: हरियाणा विधानसभा में प्रेम विवाह के कारण परिवारों में हो रहे झगड़ों और टूटने के मुद्दे पर चर्चा हुई। भाजपा विधायक रामकुमार गौतम ने ऐसा कानून बनाने की मांग की, जिसमें लड़के और लड़की अपनी शादी के लिए माता-पिता की सहमति लेना अनिवार्य हो।

Add Asianetnews Hindi as a Preferred SourcegooglePreferred

प्रेम विवाह और परिवार टूटने के मुद्दे पर हुई चर्चा

हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन प्रेम विवाह और परिवार टूटने के मुद्दे पर चर्चा हुई। विधानसभा में यह बात उठी कि कई लड़के-लड़कियां परिवार की मर्जी के खिलाफ शादी कर लेते हैं जिसके बाद में झगड़े और तनाव की वजह से परिवार बिखर जाते हैं। कई मामलों में पति-पत्नी के बीच कलह इतनी बढ़ जाती है कि वे जान तक दे देते हैं या हत्याओं तक की नौबत आ जाती है। इस समस्या से निपटने के लिए सुझाव दिया गया कि ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें लड़के-लड़की को शादी करने के लिए अपने माता-पिता की सहमति लेनी अनिवार्य हो।

विधायकों को मिला नया तोहफा

हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विधायकों के लिए वित्तीय सुविधाओं से जुड़ा एक अहम विधेयक पारित किया गया। अब गाड़ी और मकान के लिए दूसरी और तीसरी बार एडवांस राशि लेने पर लगी 60 वर्ष की आयु सीमा हटा दी गई है। यानी विधायक किसी भी उम्र में यह सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। इसके साथ ही, मकान की मरम्मत और रखरखाव के लिए 10 लाख रुपये अतिरिक्त राशि देने का कानूनी प्रावधान भी किया गया है। इस फैसले से विधायकों को और अधिक वित्तीय सहूलियत मिलेगी।

यह भी पढ़ें: श्रीनगर एयरपोर्ट पर स्टाफ से मारपीट करने वाले आर्मी ऑफिसर पर लगा बैन, 5 साल तक नहीं कर पाएंगे हवाई यात्रा

विधानसभा में एआई तकनीक की शुरुआत

हरविन्द्र कल्याण ने बताया कि अब सचिवालय और प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को विधायी दस्तावेज तैयार करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही, लोकसभा की तरह हरियाणा विधानसभा में एआई तकनीक से रिकॉर्डिंग की सुविधा भी शुरू की जाएगी। इसके लिए लोकसभा से मंजूरी भी मिल चुकी है।