सार

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कामकाज को लेकर गाइडलाइन जारी की है। गर्भवती महिलाएं, 65 साल के ऊपर के लोग और ऐसे लोग जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हों, वे काम पर जाने से बचें। ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन की बात, सफाई के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई।

नई दिल्ली. केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कामकाज को लेकर गाइडलाइन जारी की है। गर्भवती महिलाएं, 65 साल के ऊपर के लोग और ऐसे लोग जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हों, वे काम पर जाने से बचें। ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन की बात, सफाई के लिए भी गाइडलाइन जारी की गई। ऑफिस में थूकने पर पूरी तरह से रोक है।  

कोरोना महामारी में ऑफिस जाने के 10 नियम 
1- एंट्री गेट पर सैनिटाइजर डिस्पेंसर होना जरूरी है। गेट पर ही थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी।
2- जिनमें कोरोना के लक्षण न दिखाई दें, उन्हीं को ऑफिस में एंट्री दी जाए। 
3- 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है।  
4- ड्राइवरों को सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना के संबंध में जारी नियमों का पालन करना होगा। 
5- कंटेनमेंट जोन में रहने वाले ड्राइवर गाड़ियां नहीं चला सकते हैं।
6- गाड़ी के दरवाजों, स्टीयरिंग और चाभियों को डिसइन्फेक्ट होना जरूरी है। 
7- ऑफिस में मास्क पहने लोगों को भी एंट्री दी जाए। दफ्तर के भीतर पूरे समय मास्क पहनना जरूरी है।
8- ऑफिस में विजिटर्स की आम एट्री कैंसिल रहेगी। 
9- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही बैठक करने की कोशिश की जाए।
10- कोरोना वायरस से बचाव के लिए जगह-जगह पोस्टर लगाना जरूरी है।