सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज को नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है।

नई दिल्ली. हैदराबाद एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आज कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज को नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि, तेलंगाना हाई कोर्ट पहले से ही मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखे हुए है। हम ( सुप्रीम कोर्ट) इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की नियुक्ति करेंगे, जो दिल्ली में बैठेंगे और घटना की जांच करेंगे। मामले में आगे की सुनवाई कल होनी है।

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हैदराबाद एनकाउंटर केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। जिसके बाद आज यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस एसए बोवडे की पीठ बैठी थी। इस दौरान साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार भी मौजूद रहे। सुप्रीम कोर्ट में तेलंगाना पुलिस का पक्ष वकील मुकुल रोहतगी ने रखा। कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में याची ने एसआईटी जांच की मांग की गई है। फिलहाल, हाईकोर्ट के आदेश पर चारों आरोपियों के शवों को सुरक्षित रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद शुक्रवार को तेलंगाना हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। 

सरकार ने गठित की एसआईटी 

हैदराबाद में दरिंदों के एनकाउंटर होने के बाद पुलिस पर तमाम सवाल खड़े होने लगे थे। जिसके बाद तेलंगाना सरकार ने शादनगर कस्बे के पास छह दिसंबर को हुई 'मुठभेड़' की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है। इस मुठभेड़ में लेडी डॉक्टर गैंगरेप और हत्या के चार आरोपी पुलिस के गोलियों से ढेर हो गए थे। जिसके बाद सरकार ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए आठ सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। इस टीम का नेतृत्व राचकोंडा पुलिस आयुक्त महेश एम. भागवत करेंगे। दूसरे अधिकारियों में एक महिला सहित राज्य के विभिन्न भागों के अधिकारी हैं। एसआईटी के गठन का सरकारी आदेश 9 दिसंबर को जारी किया गया था। इस बीच, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक दल आरोपियों की हत्या की जांच शुरू कर चुका है। 

27 नवंबर को हुई थी दरिंदगी 

वेटनरी डॉक्टर से हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशाबाद में 27 नवंबर को गैंगरेप किया गया और उसके शव को शादनगर कस्बे के पास जला दिया गया। शादनगर कस्बा, हैदराबाद से करीब 50 किमी दूर है। दोनों अपराध स्थल साइबराबाद पुलिस की सीमा में आते हैं।