सार
राज्यसभा से निलंबित आप सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) सभापति से माफी मांगने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभापति से माफी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को कहा है।
नई दिल्ली। आप सांसद राघव चड्ढा (Raghav Chadha) के राज्यसभा से निलंबन का मामला सुलझता नजर आ रहा है। शुक्रवार को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान राघव की ओर से कहा गया कि वह राज्यसभा के सभापति से माफी मांगने को तैयार हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को आगे का रास्ता सुझाया।
सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा से कहा कि वे सदन से अपने निलंबन पर राज्यसभा के सभापति से माफी मांगें। राघव चड्ढा के वकील ने कहा कि वह इसके लिए तैयार हैं। इसके बाद कोर्ट ने राज्यसभा के सभापति से माफी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने को कहा।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा के सभापति से कहा- माफी पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें
राघव चड्ढा ने अपने निलंबन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसपर शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता समय मांगने और रिकॉर्ड पर माफी मांगने के लिए तैयार हैं। इसपर राज्यसभा के सभापति सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। सुनवाई के दौरान चड्ढा के वकील ने कोर्ट को बताया कि आप नेता राज्यसभा के सभापति से मिलने और व्यक्तिगत रूप से माफी मांगने के लिए तैयार हैं। केंद्र की ओर से कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सहमति व्यक्त की कि चड्ढा का माफी मांगना बेहतर विकल्प होगा। कोर्ट ने दोनों पक्षों को 20 नवंबर को प्रगति के बारे में कहा है।
एक अगस्त को राघव चड्ढा हुए थे निलंबित
एक अगस्त को राघव चड्ढा को "विशेषाधिकार उल्लंघन" के आरोप में राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। चार सांसदों ने आरोप लगाया था कि उन्होंने उनकी सहमति के बिना सदन के पैनल में उनका नाम लेकर नियमों का उल्लंघन किया है। राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल ने विशेषाधिकार समिति द्वारा अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने तक चड्ढा को निलंबित करने का प्रस्ताव पारित किया था।
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गौरतलब है कि संसद के मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा से आप के दो सांसदों को निलंबित किया गया था। एक राघव चड्ढा और दूसरे संजय सिंह हैं। संजय सिंह को 24 जुलाई को राज्यसभा से निलंबित किया गया था। उन्हें 4 अक्टूबर को दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था।
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