रेल यात्रा में कितना कैश ले जा सकते हैं? जानिए नियम
- FB
- TW
- Linkdin
भारत में, लाखों यात्री प्रतिदिन देश भर में यात्रा करने के लिए भारतीय रेलवे का उपयोग करते हैं। जानकारी के अनुसार, एक दिन में लगभग 24 मिलियन यात्री भारतीय रेलवे का उपयोग करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यात्रा करने वाले यात्रियों के पास मौजूद नकदी की कोई सीमा है? इस पोस्ट में जानते हैं।
जब आप भारतीय रेलवे से यात्रा करते हैं, तो आपके पास मौजूद नकदी की कोई विशेष सीमा निर्धारित नहीं है। लेकिन.. एक निश्चित राशि से अधिक ले जाने पर कुछ दिशानिर्देश हैं।
आमतौर पर, रेल यात्रा के दौरान 50,000 रुपये से ज़्यादा नकद ले जाने वाले यात्रियों से, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) या आयकर अधिकारियों द्वारा पूछताछ की जा सकती है। क़ानून लागू करने वाले या रेलवे अधिकारी आपसे पूछताछ कर सकते हैं। यदि आप अपने साथ ज़्यादा नकदी ले जा रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप उसके वैध दस्तावेज़ या उस पैसे के स्रोत का प्रमाण अपने पास रखें। ख़ास तौर पर अगर आपके पास 50,000 रुपये से ज़्यादा हैं, तो रसीदें या व्यवसाय से जुड़े दस्तावेज़ रखना ज़रूरी है।
जब आप अपने साथ अच्छी-खासी नकदी ले जा रहे हों, तो मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों के तहत, पैसे के स्रोत और उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए संबंधित पहचान और सहायक दस्तावेज साथ रखना उचित है। भारतीय रेलवे में आप भारत में अधिकतम 50,000 रुपये नकद ले जा सकते हैं। इससे अधिक ले जाने पर, रेलवे सुरक्षा बल (RPF) को उचित दस्तावेज जमा करने होंगे।
आप कौन से वैध दस्तावेज जमा कर सकते हैं, आइए एक नज़र डालते हैं.. पैसे के स्रोत को दर्शाने वाला बैंक स्टेटमेंट, पैसे निकालने की रसीद और अगर आप व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पैसे ले जा रहे हैं तो अपने नियोक्ता से एक पत्र साथ रखना आवश्यक है। आयकर अधिनियम, 1961, में बेहिसाबी नकद लेनदेन को नियंत्रित करने के लिए कुछ नियम हैं। बिना दस्तावेजों के बड़ी रकम ले जाने पर इन कानूनों के तहत जांच की जा सकती है।