ITR Filing Deadline Extended: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए राहत की खबर है। आयकर विभाग ने आखिरी समय में ITR फाइलिंग की डेडलाइन 15 सितंबर से बढ़ाकर 16 सितंबर कर दी है। 

ITR Filing Deadline Extended: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आयकर रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख एक दिन और बढ़ा दी है। अब टैक्सपेयर 15 सितंबर की बजाय 16 सितंबर 2025 तक रिटर्न भर सकते हैं। यह फैसला खासकर उन लोगों के लिए राहत भरा है जिन्हें ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था।

क्यों बढ़ाई गई तारीख? 

आयकर विभाग ने कहा कि ई-फाइलिंग पोर्टल पर जरूरी अपडेट और सुधार किए जा रहे थे। इसी वजह से आखिरी समय में यह फैसला लिया गया। विभाग ने टैक्सपेयर्स से अपील की है कि वे समय रहते ITR फाइल कर दें ताकि लेट फीस जैसी दिक्कतों से बचा जा सके। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट करके बताया कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख एक दिन बढ़ा दी गई है। अब 15 सितंबर की जगह 16 सितंबर तक रिटर्न फाइल किया जा सकता है। इससे पहले भी इसकी डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर की गई थी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज ने आखिरी समय पर यह फैसला लिया। वहीं, डिपार्टमेंट ने यह भी जानकारी दी कि ITR फाइलिंग पोर्टल पर जरूरी बदलाव किए जा रहे थे, इसलिए आधी रात 12 बजे से लेकर 2 बजे तक पोर्टल मेंटेनेंस मोड में रहा और इस दौरान टैक्सपेयर ITR फाइल नहीं कर पाए।

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मिस होने पर भरना होगा जुर्माना 

अगर कोई टैक्सपेयर 16 सितंबर के बाद इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है, तो उसे बिलेटेड रिटर्न माना जाएगा। ऐसे में लेट फीस चुकानी होगी। जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा, जबकि जिनकी आय 5 लाख रुपये तक है, उन्हें 1000 रुपये लेट फीस देनी होगी। इसके अलावा, देर से रिटर्न भरने पर ब्याज का बोझ भी बढ़ सकता है और कई मामलों में टैक्स डिडक्शन का लाभ भी नहीं मिलेगा।

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