जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी देशद्रोह मामले में 15 मार्च से सुनवाई शुरू होगी। इस मामले में कोर्ट ने JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और 9 लोगों को समन जारी किया है। इन सभी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मिलने के एक साल बाद दिल्ली की एक कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया। सभी आरोपियों को 15 मार्च को तलब किया गया है। 

नई दिल्ली. जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी देशद्रोह मामले में 15 मार्च से सुनवाई शुरू होगी। इस मामले में कोर्ट ने JNU छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और 9 लोगों को समन जारी किया है। इन सभी के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मिलने के एक साल बाद दिल्ली की एक कोर्ट ने चार्जशीट पर संज्ञान लिया। सभी आरोपियों को 15 मार्च को तलब किया गया है। 

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पुलिस ने अपने चार्जशीट में आरोप लगाया है कि कन्हैया कुमार ने एक जुलूस का नेतृत्व किया और समर्थन किया। इतना ही नहीं इन लोगों ने संसद हमले के दोषी अफजल गुरु की फांसी की बरसी पर आयोजित एक कार्यक्रम में जेएनयू परिसर में देश विरोधी नारे भी लगाए। 

कन्हैया और इन आरोपियों को जारी किया गया समन
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, पटियाला हाउस कोर्ट ने कन्हैया कुमार, उमर खालिद अनिर्बान भट्टाचार्य, अकीब हुसैन, मुजीब हुसैन गट्टू, मुनीब हुसैन गट्टू, उमर गुल, रईस रसूल, बसारत अली और खालिद बशीर भट्ट के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा, अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी गृह विभाग और दिल्ली सरकार द्वारा पहले ही दी जा चुकी है। कोर्ट ने सभी आरोपपत्र को गंभीरता से लेते हुए सभी आरोपियों को तलब किया है। 

दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने 27 फरवरी को इस मामले में पुलिस को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। इससे पहले भाजपा ने अपनी चुनावी रैलियों में भी मुकदमा चलाने की अनुमति देने का वादा किया था। आरोपियों के खिलाफ IPC की धारा 124 A (देशद्रोह), 323, 465 (जालसाजी), 471 , 143, 149, 147 (दंगा) और 120 बी (आपराधिक साजिश) लगाई गई है।