कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे के खिलाफ पूर्व कांग्रेस विधायक सौम्या रेड्डी की मानहानि याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में मानहानि का मामला नहीं बनता और कार्यवाही जारी रखना कानून का दुरुपयोग होगा।

बेंगलुरु (कर्नाटक) [भारत], 18 जुलाई (ANI): कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे के खिलाफ पूर्व कांग्रेस विधायक सौम्या रेड्डी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि का मामला रद्द कर दिया है। सिंगल बेंच ने याचिका को स्वीकार करते हुए निचली अदालत में लंबित कार्यवाही को रद्द कर दिया।

यह मानहानि की शिकायत जयनगर की पूर्व विधायक सौम्या रेड्डी ने दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान और उसके बाद सार्वजनिक मंचों पर करंदलाजे ने उनके खिलाफ अपमानजनक बयान दिए थे। रेड्डी ने तर्क दिया था कि इन टिप्पणियों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और उनकी छवि खराब करने के इरादे से ये बयान दिए गए थे। यह मामला बेंगलुरु की एक मजिस्ट्रेट अदालत में दर्ज किया गया था।

एमएसएमई और श्रम और रोजगार राज्य मंत्री और बेंगलुरु उत्तर से भाजपा सांसद करंदलाजे ने कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया था।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

मामले को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि आईपीसी की धारा 499/500 के तहत मानहानि का अपराध बनाने के लिए आवश्यक तत्व पहली नजर में नहीं पाए गए। अदालत ने यह भी कहा कि सार्वजनिक बहस के दौरान दिए गए राजनीतिक बयानों पर, जिनमें प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाले विशिष्ट आरोप न हों, स्वतः आपराधिक दायित्व नहीं बनता है। कोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले में कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया

इस आदेश के बाद, भाजपा नेताओं ने फैसले का स्वागत किया और इसे राजनीतिक बहस में करंदलाजे की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की जीत बताया। हालांकि, कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वे आगे की कानूनी विकल्पों पर निर्णय लेने से पहले विस्तृत आदेश का अध्ययन करेंगे।

इस मामले के रद्द होने से पिछले एक साल में कर्नाटक में भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच चले कई मानहानि और राजनीतिक मामलों में से एक का अंत हो गया है। (ANI)

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