सार

केरल के पठानमथिट्टा की एक पोक्सो कोर्ट ने 10 साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के मामले में 41 साल के व्यक्ति को 142 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पीड़ित बच्ची का रिश्तेदार है।

पठानमथिट्टा (केरल )। केरल के पठानमथिट्टा की एक पोक्सो कोर्ट ने 41 साल के दोषी को 10 साल की बच्ची से दो साल में कई बार रेप करने के मामले में 142 साल जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कठोर कारावास की सजा देने के साथ ही दोषी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 

कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर दोषी जुर्माना नहीं देता है तो उसे तीन साल और जेल में रहना होगा। पठानमथिट्टा जिले में पॉक्सो केस में अब तक दी गई यह अधिकतम सजा है। दोषी का नाम आनंदन पीआर उर्फ बाबू है। उसे 60 साल जेल की सजा काटनी होगी। 20 मार्च 2021 को तिरुवल्ला पुलिस ने उसके खिलाफ 2019 से 2021 के बीच 10 साल की बच्ची के साथ रेप का केस दर्ज किया था। एफआईआर में आरोप लगाया गया था कि इन दो सालों में उसने बच्ची का कई बार क्रूर तरीके से यौन उत्पीड़न किया।

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पीड़ित लड़की का रिश्तेदार है दोषी
बाबू पीड़ित लड़की का रिश्तेदार है। वह उसी घर में रहता था, जिसमें लड़की अपने माता-पिता के साथ रहती थी। पथानामथिट्टा जिला पुलिस ने कहा कि मामले में प्रमुख पोक्सो अभियोजक वकील जेसन मैथ्यूज अभियोजन पक्ष के लिए पेश हुए। गवाह के बयान, मेडिकल रिकॉर्ड और सबूत अभियोजन पक्ष के पक्ष में मजबूत थे। तिरुवल्ला पुलिस निरीक्षक रहे हरिलाल ने मामला दर्ज किया और जांच की और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।

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