सार
प्राथमिकी में पहले आरोपी के तौर पर दिलीप का नाम है। दिलीप का भाई अनूप और दिलीप का साला सूरज दूसरे और तीसरे आरोपी हैं। अप्पू, बाबू चेंगमनाद अन्य आरोपी हैं।
कोच्चि। केरल उच्च न्यायालय (Kerla High Court) ने राज्य पुलिस को मलयालम फिल्म अभिनेता (Malayalam FIlm Actor) दिलीप (Dileep) को 18 जनवरी तक गिरफ्तार करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गोपीनाथ पी की एकल पीठ (single bench) ने कहा कि वह फिल्म निर्देशक बालचंद्र कुमार (Balachandra Kumar) द्वारा दिए गए बयान पर गौर करेंगे जिन्होंने दिलीप के खिलाफ बयान दिया है।
दरअसल, केरल पुलिस की अपराध शाखा ने जांच अधिकारियों को कथित रूप से धमकाने के आरोप में नौ जनवरी को दिलीप और पांच अन्य के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया था। एक्टर दिलीप पर आईपीसी की धारा 116 (कैद के साथ दंडनीय अपराध के लिए उकसाना), 118 (मृत्यु या आजीवन कारावास के साथ दंडनीय अपराध को छुपाना), 120 बी (आपराधिक साजिश का पक्ष), 506 (आपराधिक धमकी), और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
इन पर हुआ है एफआईआर
प्राथमिकी में पहले आरोपी के तौर पर दिलीप का नाम है। दिलीप का भाई अनूप और दिलीप का साला सूरज दूसरे और तीसरे आरोपी हैं। अप्पू, बाबू चेंगमनाद अन्य आरोपी हैं। एक और आरोपी की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। दिलीप और अन्य आरोपियों के कुछ ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद मामला दर्ज किया गया था जिसमें दिलीप और अन्य ने कथित तौर पर अधिकारियों को धमकाया था।
2017 में अभिनेत्री ने दर्ज कराया था केस
एक्टर दिलीप पर 2017 में एक अभिनेत्री ने यौन उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था। इस मामले में जांच कर रही जांच टीम पर हमले की साजिश का एक वीडियो कुछ दिनों पहले वायरल हुआ था। रविवार को इस मामले में पुलिस ने नया केस दर्ज कर लिया। केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने गुरुवार को अभिनेता दिलीप (Actor Dileep) और उनके भाई के आवास और उनके प्रोडक्शन हाउस ग्रैंड प्रोडक्शन कंपनी (Grand Production Company) के कार्यालय पर छापेमारी की थी। एक्टर पर यौन उत्पीड़न (Sexual assault case) के एक मामले में जांच अधिकारियों को कथित रूप से धमकाने के मामले में यह कार्रवाई की गई थी।
यह भी पढ़ें:
New Year पर China की गीदड़भभकी, PLA ने ली शपथ-Galvan Valley की एक इंच जमीन नहीं देंगे