सार
पत्नी की बीमारी की वजह से मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए आवेदन किया था। लेकिन सुनवाई के दौरान ईडी के विरोध की वजह से दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया।
Manish Sisodia denied bail by HC: आप नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देने से दिल्ली हाईकोर्ट ने मना कर दिया है। न्यू एक्साइज पॉलिसी केस में ईडी ने सिसोदिया को अरेस्ट किया था। पत्नी की बीमारी की वजह से मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए आवेदन किया था। लेकिन सुनवाई के दौरान ईडी के विरोध की वजह से दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया।
सिसोदिया ने हास्पिटलाइज्ड पत्नी की देखभाल के लिए मांगी थी जमानत
मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में छह सप्ता के लिए अंतरिम जमानत की अपील की थी। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की हालत गंभीर है और वह शनिवार से अस्पताल में भर्ती हैं।
ईडी ने कहा-गंभीर आरोप हैं तमाम कागजात व सबूत नष्ट कर सकते
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने कोर्ट में इसका विरोध किया। ईडी ने कहा कि सिसोदिया पर आरोप बेहद गंभीर हैं। वह तमाम कागजातों व सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। उनके प्रभाव की वजह से गवाहों पर असर पड़ सकता है। ऐसे में उनको जमानत न दी जाए। कोर्ट ने भी माना कि ईडी का दावा सही हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री रहें हैं। अपने प्रभाव के बल पर वह गवाहों या एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसलिए उनको जमानत नहीं दिया जा सकता है।
कोर्ट ने डॉक्टर्स का पैनल गठित कर बेस्ट ट्रीटमेंट का दिया आदेश
उधर, मनीष सिसोदिया की पत्नी सीमा सिसोदिया को बेस्ट मेडिकल ट्रीटमेंट देने का कोर्ट ने निर्देश दिया है। बेंच ने सीमा सिसोदिया की मेडिकल रिपोर्ट जिसे एलएनजेपी अस्पताल ने पेश किया उसे देखा। सीमा सिसोदिया के सीरियस कंडिशन को देखते हुए कोर्ट ने एम्स के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को बोर्ड गठित करने का आदेश दिया। बोर्ड सीमा सिसोदिया के हेल्थ को एक्जामिन करेंगे। हालांकि, कोर्ट ने यह भी कहा कि परिजन उनको किसी भी बेस्ट अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज करा सकते हैं।
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