मोदी सरकार वक्फ एक्ट में बड़े बदलाव की तैयारी में है। वक्फ एक्ट में कुल 40 संशोधनों को लेकर 5 अगस्त को संसद में बिल पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

नई दिल्ली। वक्फ एक्ट 1954 में बनाया गया था। वक्फ बोर्ड की संपत्ति के रखरखाव को लेकर यह एक्ट बना था जिसके बाद से नियमों में बदलाव भी हुए। अब मोदी सरकार ने इस अधिनियम में व्यापक बदलाव करने की योजना बनाई है। इस एक्ट में बड़े संशोधन को लेकर 5 अगस्त को संसद में बिल पेश किया जाएगा। कैबिनेट मीटिंग में संशोधित बिल को लेकर विस्तार से चर्चा की जा चुकी है। एक्ट में 40 संशोधनों पर मुहर लगाई गई है।

Add Asianetnews Hindi as a Preferred SourcegooglePreferred

वक्फ संपत्ति बनाने पर लगेगी रोक
केंद्र सरकार की ओर से वक्फ एक्ट में किया जाने वाला बदलाव बोर्ड को किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ संपत्ति बनाने के अधिकार पर रोक लगाएगा। एक्ट में किए जाने वाले 40 संशोधनों के बाद वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर किए गए दावों का सत्यापन किया जाएगा। इसके साथ ही बोर्ड की विवादित संपत्तियों को लेकर अनिवार्य सत्यापन के लिए भी प्रस्ताव बिल में दिया गया है।

पढ़ें PM मोदी ही दुनिया के लीडर नंबर वन, पॉपुलैरिटी में पीछे स्टार्मर-बाइडेन

5 अगस्त को ही धारा 370 हटाने का बिल भी पेश किया
मोदी सरकार 5 अगस्त की तारीख को ही जैसे बड़े बदलाव करने की सोचती है। 2019 में 5 अगस्त को ही धारा 370 हटाने को लेकर बिल संसद में पेश किया गया था। इसके साथ ही 2020 में भी इसी तारीख को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया था। अब वक्फ एक्ट में संशोधन बिल भी कल ही पेश किए जाने की बात कही जा रही है। हालांकि इस प्रस्ताव को संसद में पेश करने के बाद हंगामा खड़ा होने तय माना जा रहा है।

पहले भी केंद्र सरकार ने उठाए थे सवाल
वक्फ बोर्ड की ओर से किसी भी संपत्ति पर दावा करने के अधिकारों पर अंकुश लगाने के लिए पहले केंद्र सरकार की ओर से सवाल उठाए जा चुके हैं। सरकार ने संपत्ति के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए वक्फ संपत्तियों की निगरानी के लिए जिला मजिस्ट्रेटों को शामिल करने पर भी विचार किया था, लेकिन इस एक्ट में कोई संशोधन नहीं हो सका था। इस बार मोदी सरकार अधिनियम में बदलाव करने के लिए संसद में बिल पेश करेगी।