सार

कोरोना महामारी के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टीडीएस (TDS) में 25% की कटौती की है। उन्होंने कहा, कल से अगले साल तक टीडीएस और टीजीएस के लिए 25% की छूट दी जा रही  है जो कि अगले साल 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगी।

नई दिल्ली. कोरोना महामारी के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टीडीएस (TDS) में 25% की कटौती की है। उन्होंने कहा, कल से अगले साल तक टीडीएस और टीजीएस के लिए 25% की छूट दी जा रही  है जो कि अगले साल 31 मार्च 2021 तक जारी रहेगी। इससे 50 हजार करोड़ रुपए का फायदा होगा। इनकम टैक्स रिटर्न की जो तारीख थी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए उसको 31 जुलाई 2020 और 31 अक्तूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया जाएगा। टैक्स ऑडिट को भी 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31अक्तूबर 2020 कर दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को कोई आय होती है तो उस आय से टैक्स काटकर अगर व्यक्ति को बाकी रकम दी जाये तो टैक्स के रूप में काटी गई रकम को टीडीएस कहते हैं। सैलरी इनकम से TDS काटने की कोई अलग दर नहीं है। यह दर इनकम टैक्स स्लैब पर निर्भर करती है जिसमें कोई कर्मचारी आता है।

टीडीएस (TDS) क्या होता है?
केंद्र सरकार टीडीएस (TDS) के जरिये टैक्स जुटाती है। अगर आपको कोई आय होती है तो उससे टैक्स काटकर रकम दी जाए तो काटी गई रकम को टीडीएस (TDS) कहते हैं। TDS सैलरी, किसी निवेश पर मिले ब्याज या कमीशन आदि पर काटा जाता है। 
 
12% के बदले 10% कटेगा EPF
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एक सुविधा दी गई थी कि 12-12% EPF कर्मचारी और नौकरी देने वाले को भारत सरकार देग। ये पहले तीन महीनों के लिए किया गया था, जिसे बढ़ाकर अगले तीन महीने जून, जुलाई और अगस्त तक कर दिया गया है। 3,67,000 ऐसी संस्थाओं के 72,22,000 ऐसे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इनको कुल मिलाकर 2500 करोड़ का लाभ मिलेगा। 

- सरकार पीएफ कंट्रीब्यूशन को 12% से घटाकर 10% करने जा रही है। यह तीन महीने के लिए होगा। हालांकि, केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारियों का पीएफ 12% ही कटता रहेगा। यह उन कर्मचारियों के लिए रहेगी, जो गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत नहीं आए हैं। इससे करीब 4.3 करोड़ कर्मचारियों को फायदा होगा। इससे कर्मचारियों और कंपनियों को 6750 करोड़ अतिरिक्त रुपए मिलेंगे।