सार
मैटरनिटी लीव (maternity leave ) के लाभ को 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी पात्र महिलाएं इस अवकाश का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
भुवनेश्वर. ओडिशा सरकार (Odisha) ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। ओडिशा सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत सहायता प्राप्त कॉलेजों की महिला कर्मचारियों (employees of aided colleges) के लिए मैटरनिटी लीव (maternity leave ) के लाभ को 90 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी पात्र महिलाएं इस अवकाश का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार ने सामान्य वर्ग के सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा को 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष करने का भी निर्णय लिया है।
महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए ऐसी नौकरियों के लिए ऊपरी आयु सीमा पांच और वर्ष बढ़ाकर 43 वर्ष कर दी गई। मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 के अनुसार, मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है। प्रसव पूर्व छुट्टी को भी छह से आठ सप्ताह तक बढ़ा दिया गया था। हालांकि, पहले से ही दो या दो से अधिक बच्चों वाली महिला 12 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की हकदार है। इस मामले में प्रसवपूर्व अवकाश छह सप्ताह का रहता है।
मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने राज्य सिविल सेवाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष कर दी है। वहीं, राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए ऊपरी आयु सीमा को 32 से 6 साल बढ़ाकर 38 कर दिया है। पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा तीन साल बढ़ा दी गई है जबकि महिला उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा पांच साल बढ़ा दी गई है। संशोधित ऊपरी आयु सीमा 2021 में शुरू की गई और 2022 और 2023 में की जाने वाली भर्ती प्रक्रिया के लिए लागू होगी। इससे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बेहतर अवसर मिलेगा।
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