सार
ओडिशा हाईकोर्ट (Orissa High Court) ने एक साल तक अपनी 14 साल की बहन के साथ रेप करने और उसे गर्भवती बनाने के मामले में दोषी व्यक्ति को मिली 20 साल जेल की सजा को बरकरार रखा है। इसके साथ ही उसपर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
भुवनेश्वर। ओडिशा हाईकोर्ट (Orissa High Court) ने रक्षा बंधन के दिन एक अहम आदेश देते हुए एक पापी भाई को मिली 20 साल जेल की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही कोर्ट ने 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। दोषी व्यक्ति को मलकानगिरी स्पेशल कोर्ट के जज ने मई 2018 से मई 2019 के बीच अपनी छोटी बहन के साथ रेप करने और उसे गर्भवती बनाने के लिए 20 साल जेल की सजा सुनाई थी। उसे पीड़ित लड़की को धमकाने के आरोप में भी दोषी पाया गया था।
दोषी व्यक्ति ने जिस दौरान बहन के साथ रेप किया उस वक्त उसकी उम्र 14 साल थी। हाईकोर्ट के जज एस के साहू ने इस बात पर अफसोस जताया कि उन्हें रक्षा बंधन के दिन ऐसे मामले का फैसला सुनाना पड़ा। जस्टिस साहू ने कहा, "इस मामले की सुनवाई करना और एक शुभ दिन पर फैसला सुनाना अफसोसनाक है। यह ऐसा दिन है जब एक भाई न केवल अपनी बहन की रक्षा करने का बल्कि अपनी आखिरी सांस तक उसका पालन-पोषण करने का भी वचन लेता है।"
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दोषी व्यक्ति ने छोटी बहन से किया था बार-बार रेप
उस व्यक्ति को पहले मलकानगिरी स्पेशल जज की कोर्ट ने मई 2018 और मई 2019 के बीच अपने गांव में अपनी छोटी बहन के साथ बार-बार बलात्कार करने के लिए दोषी ठहराया था। उसे जनवरी 2020 में अपनी बहन को दूसरों को इसकी जानकारी नहीं देने के लिए धमकाने के लिए भी दोषी ठहराया गया था। लोअर कोर्ट के फैसले को दोषी व्यक्ति ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन उसे राहत नहीं मिली।
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