सार

राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से जवाब मांगा है। केंद्र ने कहा है कि मामले की जांच चल रही है।

इलाहाबाद: लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के आरोप पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्टीकरण मांगा है। राहुल गांधी के पास भारतीय नागरिकता के साथ-साथ ब्रिटिश नागरिकता भी होने की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से जानकारी मांगी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 3 हफ्ते के अंदर जानकारी देने को कहा है। केंद्र ने जवाब दिया है कि नागरिकता कानूनी है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। केंद्र ने यह भी स्पष्ट किया है कि 3 हफ्ते के अंदर विस्तृत जवाब दे दिया जाएगा।

वहीं, राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता का आरोप सालों पहले लगा था। 2015 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने संसद की आचार समिति के सामने पहली बार शिकायत दर्ज कराई थी। तब आचार समिति को दिए जवाब में राहुल गांधी ने यह आरोप गलत बताया था और कहा था कि शिकायतकर्ता उनके नाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। राहुल ने सुब्रमण्यम स्वामी को चुनौती दी थी कि अगर सबूत हैं तो दस्तावेजों के साथ आरोप साबित करें।

इसके बाद 2019 के चुनाव के दौरान गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को नोटिस भी भेजा था। सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत के आधार पर केंद्र ने राहुल को नोटिस भेजा था कि 19 जून, 1970 राहुल गांधी की जन्मतिथि है और कंपनी के रिकॉर्ड में उनकी नागरिकता ब्रिटिश है। इसके बाद भी कई बार विवाद उठा है, लेकिन गृह मंत्रालय ने इस मामले में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में केंद्र का जवाब यही था कि राहुल की नागरिकता कानूनी है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है, यह भी गौर करने वाली बात है।