इस साल की अयोध्या की रामलीला में बीजेपी सांसद रवि किशन भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे। यह आयोजन दो चरणों में होगा - अक्टूबर में दिल्ली और जनवरी में अयोध्या में। विंदू दारा सिंह, राकेश बेदी, रजा मुराद समेत कई कलाकार अहम भूमिका में होंगे।
अयोध्या (उत्तर प्रदेश) [भारत], 28 जुलाई (एएनआई): अयोध्या की रामलीला के संस्थापक-अध्यक्ष सुभाष मलिक और महासचिव शुभम मलिक ने घोषणा की है कि इस साल की अयोध्या की रामलीला में भाजपा के लोकसभा सांसद रवि किशन भगवान राम की भूमिका निभाएंगे।
इस साल यह आयोजन दो चरणों में होगा। पहला चरण 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक राष्ट्रीय राजधानी में मावलंकर हॉल, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब, रफी मार्ग में होगा, जबकि दूसरा चरण 15 जनवरी से 25 जनवरी तक अयोध्या में आयोजित किया जाएगा।
आयोजकों ने बताया कि पिछले सालों में भारी बारिश और तूफान के कारण अयोध्या में मंच और सेट को बार-बार हुए नुकसान के बाद शेड्यूल में बदलाव किया गया है। जनवरी में अयोध्या में आयोजन होने से एक सहज और भव्य प्रस्तुति सुनिश्चित होने की उम्मीद है।
ये हैं रामलीला के अन्य प्रमुख कलाकार
रामलीला के कन्फर्म कलाकारों में रवि किशन (भगवान राम), विंदू दारा सिंह (भगवान शिव) और राकेश बेदी प्रमुख भूमिकाओं में शामिल हैं। इसके अलावा, अरुण बख्शी रावण का किरदार निभाएंगे, अवतार गिल नारद मुनि का रोल करेंगे, और रजा मुराद राजा जनक और अहिरावण दोनों की भूमिका में नजर आएंगे।
आयोजकों ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य दुनियाभर के भक्तों को अपने घरों में परिवार के साथ लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से रामलीला देखने में सक्षम बनाना है। उन्होंने दावा किया कि पिछले साल 620 मिलियन से अधिक भक्तों ने अयोध्या की रामलीला देखी थी, जो इसे अब तक का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला संस्करण बनाता है।
पहली बार निभा रहे हैं राम का किरदार
रवि किशन ने इससे पहले अयोध्या की रामलीला के पिछले संस्करणों में केवट, परशुराम और भरत की भूमिकाएं निभाई हैं। इस साल वह पहली बार भगवान राम की केंद्रीय भूमिका निभाएंगे।
आयोजकों के अनुसार, मुख्य ध्यान डिजिटल और टेलीविजन प्रसारण के माध्यम से भगवान राम के संदेश और मूल्यों को दुनिया भर के भक्तों तक पहुंचाना है, जिससे लाखों राम भक्त अपने घरों में आराम से प्रदर्शन देख सकें।
जब रवि किशन को मिली थी कोर्ट से राहत
इस बीच, इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता रवि किशन के पक्ष में एकतरफा अंतरिम निषेधाज्ञा दी थी, जिसमें उनके नाम, छवि, आवाज और अन्य व्यक्तित्व विशेषताओं के व्यावसायिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए अनधिकृत उपयोग पर रोक लगा दी गई थी।
यह आदेश जस्टिस ज्योति सिंह ने 2 जुलाई को रवि किशन द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनकी पहचान का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ दायर एक वाणिज्यिक मुकदमे में पारित किया था। (एएनआई)
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