सार

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को दोषी ठहराया है। यौन शोषण के मामले में कोर्ट ने 20 आरोपियों में से 19 को दोषी पाया है। 28 जनवरी को सजा पर बहस होगी।

नई दिल्ली. दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस में मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को दोषी ठहराया है। यौन शोषण के मामले में कोर्ट ने 20 आरोपियों में से 19 को दोषी पाया है। 28 जनवरी को सजा पर बहस होगी। सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल की गई अपनी चार्जशीट में बताया कि जिस शेल्टर होम में बच्चियों के साथ दुष्कर्म होता रहा, उसको ब्रजेश ठाकुर ही चला रहा था। शेल्टर होम में कुक से लेकर गेटकीपर तक ने लड़कियों से यौन शोषण किया। कोर्ट ने दरिंदगी छिपाने वाली महिलाओं को भी दोषी माना है।

यौन शोषण का आरोप सही
ब्रजेश ठाकुर पर नाबालिग बच्चियों के यौन शोषण के आरोप लगे थे, जिसे कोर्ट ने सही पाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस पूरे मामले की सुनवाई दिल्ली की साकेत कोर्ट में हुई। यह पूरा मामला टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट के सामने आने के बाद सामने आया। 

कुक, गेटकीपर भी दोषी
कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर सहित, गेटकीपर रामानुज ठाकुर, रसोईया गुड्डू कुमार, ब्रजेश के ड्राइवर विजय कुमार तिवारी सहित 19 को यौनशोषण और उत्पीड़न का दोषी करार दिया है। 

सीबीआई ने कोर्ट में क्या कहा था?
सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि शेल्टर होम से 35 बच्चियों के गायब होने की बात कही गई थी, उसमें से कुछ की हत्या की आशंका जताई गई थी, लेकिन सभी 35 बच्चियां मिल गई हैं। सीबीआई ने बताया कि जो 2 मानव कंकाल मिले, वह किसी बच्ची के नहीं थे बल्कि वयस्क पुरुष और वयस्क महिला के कंकाल थे। 

31 मई 2018 को दर्ज हुई FIR
टिस (टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस) की रिपोर्ट में मुजफ्फरपुर शेल्टर होम का खुलासा हुआ था। इसके बाद 31 मई 2018 को समाज कल्याण विभाग के सहायक निदेशक ने मुजफ्फरपुर में महिला थाने में एफआईआर कराई। बता दें कि 2 साल पहले इस शेल्टर होम में बच्चियों से दुष्कर्म की खबर ने पूरे देश को चौंका दिया था। तब आरोप लगा था कि शेल्टर होम को चलाने वालों ने कुछ बच्चियों की हत्या भी कर दी है। शेल्टर होम के संचालक ब्रजेश ठाकुर समेत दूसरे लोगों पर मुकदमा चला।