शिवसेना (UBT) के 6 सांसदों के शिंदे गुट में विलय को मान्यता देने के लोकसभा स्पीकर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने स्पीकर ओम बिरला और अन्य को नोटिस जारी कर दो हफ्तों में जवाब मांगा है, लेकिन विलय पर तत्काल रोक से इनकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को भेजा नोटिस
नई दिल्ली [भारत], 22 जुलाई (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य को शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) की एक याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में छह बागी सांसदों के महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को मान्यता देने के स्पीकर के फैसले को चुनौती दी गई है।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक अराधे की बेंच ने लोकसभा अध्यक्ष, उनके सचिव और शिंदे गुट वाली शिवसेना में विलय करने वाले छह बागी सांसदों को नोटिस जारी करते हुए विलय पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने प्रतिवादियों से जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है।
UBT के वकील की दलील
शिवसेना (UBT) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने बेंच को बताया कि यह मुद्दा संवैधानिक नैतिकता और औचित्य के महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। कामत ने कहा, "मेरी पार्टी के चुनाव चिह्न पर चुने गए छह सांसद। कोई अयोग्यता की कार्यवाही लंबित नहीं है। विलय पर फैसला करने का सवाल ही नहीं उठा था। कृपया जारी किए गए सर्कुलर को देखें। इस पर किसी संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर हैं। हमें यह भी नहीं पता कि अध्यक्ष ने कोई आदेश पारित किया था या नहीं।"
स्पीकर ने दी थी विलय को मंजूरी
18 जुलाई को, संसद के मानसून सत्र से पहले, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिवसेना (UBT) के छह सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को मंजूरी दे दी थी। लोकसभा में अब शिवसेना (UBT) के केवल तीन सांसद रह गए हैं।
बिरला ने शिवसेना (UBT) के छह सांसदों - संजय जाधव, संजय पाटिल, संजय देशमुख, ओमराजे निंबालकर, नागेश पाटिल अष्टिकर और भाऊसाहेब वाकचौरे - के शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को मान्यता दी। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना की लोकसभा में ताकत अब सात से बढ़कर 13 हो गई है। (एएनआई)
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