सार

इनकम टैक्स मामले में कांग्रेस को ITAT से बड़ा झटका लगा है। ITAT ने कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उसके बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

 

नई दिल्ली। कांग्रेस को शुक्रवार को इनकम टैक्स मामले में बड़ा झटका लगा है। आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) में कांग्रेस ने याचिका लगाई थी। इसमें कांग्रेस ने गुहार लगाई थी कि उसके बैंक अकाउंट फ्रीज करने के इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए।

ITAT ने शुक्रवार को कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। कांग्रेस ने निवेदन किया कि 10 दिन का स्टे ऑर्डर दिया जाए ताकि पार्टी हाईकोर्ट जा सके। हालांकि ITAT ने इस अनुरोध को भी अस्वीकार कर दिया।

135 करोड़ रुपए टैक्स का है मामला

दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस की परेशानी टैक्स नहीं देने के चलते बढ़ी हुई है। वित्त वर्ष 2018-19 में इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को हुई आमदनी पर 103 करोड़ रुपए टैक्स का आकलन किया था। बाद में इसे रिवाइज कर 105 करोड़ रुपए किया गया। टैक्स जमा नहीं कराए जाने के चलते इसमें 30 करोड़ रुपए का ब्याज जुड़ गया, जिससे कुल रकम 135 करोड़ रुपए हो गई। कांग्रेस ने टैक्स के पैसे नहीं दिए हैं।

16 फरवरी को फ्रीज किए गए थे कांग्रेस के बैंक अकाउंट्स

कांग्रेस ने बुधवार को ITAT में याचिका लगाई। इसमें आरोप लगाया गया कि इनकम टैक्स विभाग ने 'अलोकतांत्रिक तरीके से' उसके विभिन्न बैंक खातों से 65 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। बता दें कि 16 फरवरी को कांग्रेस के मुख्य बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया था। हालांकि, बाद में ITAT ने कांग्रेस को अगली सुनवाई तक बैंक खाते ऑपरेट करने की अनुमति दी थी।

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ITAT में दायर याचिका में कांग्रेस ने कहा था, "मैं 100 साल पुरानी पार्टी हूं, अपने रिटर्न नियमित रूप से जमा करती हूं। लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे ठीक पहले बैंक अकाउंट फ्रीज करना यह सुनिश्चित करना है कि मैं लोकतंत्र के उत्सव (आम चुनाव) में भाग न लूं। हमारा दम घोंटा जा रहा है।" जवाब में इनकम टैक्स विभाग ने कहा है कि कांग्रेस झूठी कहानी बनाने की कोशिश कर रही है कि उसे आम चुनावों से पहले निशाना बनाया जा रहा है।

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