Supreme Court On Stray Dogs: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि शेल्टर होम से सभी कुत्तों को छोड़ा जाए, लेकिन बीमार और हिंसक कुत्ते वहीं रहेंगे। 

Supreme Court On Stray Dogs: आवारा कुत्तों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने कहा कि शेल्टर होम में रखे गए सभी कुत्तों को छोड़ दिया जाए, लेकिन बीमार और हिंसक कुत्ते शेल्टर होम में ही रहेंगे।

Add Asianetnews Hindi as a Preferred SourcegooglePreferred

“नसबंदी के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए”

कोर्ट ने कहा है कि कुत्तों को नसबंदी के बाद ही उन्हें छोड़ा जाना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर कुत्तों को खाना नहीं दिया जा सकता। हर म्यूनिसिपल ब्लॉक में अलग से खाने की व्यवस्था बनानी होगी और केवल वहां ही कुत्तों को खाना दिया जा सकेगा। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

यह भी पढ़ें: PM Modi आज कोलकाता को देंगे नई सौगात, मेट्रो रूट-हावड़ा सबवे का उद्घाटन और कोना एक्सप्रेसवे का शिलान्यास

11 अगस्त के पुराने आदेश पर लगाई रोक

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की तीन जजों की बेंच ने यह आदेश दिया। कोर्ट ने साफ किया कि सभी कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा।। कोर्ट ने दिल्ली ही नहीं, बल्कि देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस संबंध में नोटिस भी जारी किया है। इस फैसले के साथ ही 11 अगस्त के पुराने आदेश पर रोक भी लगाई गई है, जिसमें दिल्ली-एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम भेजने का निर्देश था।