सार

दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पटाखों पर बैन हटाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पटाखों के संबंध में पहले ही विस्तृत आदेश दिया गया है। हम पिछले आदेश को रद्द नहीं करेंगे।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर से प्रतिबंध नहीं हटाएंगे। हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने त्योहारी सीजन के दौरान पटाखों की बिक्री, खरीद और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिका पर सुनवाई की और कहा कि कोर्ट पहले ही इस संबंध में विस्तृत आदेश पारित कर चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर हमारा आदेश बिल्कुल स्पष्ट है। हम पटाखों की अनुमति कैसे दे सकते हैं, भले ही वे ग्रीन पटाखे हों। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या आपने दिल्ली का प्रदूषण देखा है? न्यायमूर्ति एम आर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की एयर क्वालिटी और खराब होगी। हालात और खराब हो जाएंगे। हम पिछले आदेश को रद्द नहीं करेंगे।

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मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार के आदेश को दी थी चुनौती
मनोज तिवारी ने अपनी याचिका में दिल्ली सरकार के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें हिंदुओं, सिखों, ईसाइयों और अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों के त्योहारी सीजन के दौरान पटाखों की बिक्री, खरीद और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। याचिका में सभी राज्यों को यह निर्देश देने की भी मांग की गई कि आगामी त्योहारी सीजन के दौरान पटाखों की बिक्री या उपयोग करने वाले आम लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने जैसी दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। याचिका में कहा गया कि दीपावली जैसे त्योहार में इस तरह की गिरफ्तारी और प्राथमिकी से बड़े पैमाने पर समाज में बुरा संदेश गया है। इससे लोगों में भय और गुस्सा पैदा हुआ है।

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