MalayalamNewsableKannadaKannadaPrabhaTeluguTamilBanglaHindiMarathiMyNation
  • Facebook
  • Twitter
  • whatsapp
  • YT video
  • insta
  • ताज़ा खबर
  • राष्ट्रीय
  • वेब स्टोरी
  • राज्य
  • मनोरंजन
  • लाइफस्टाइल
  • बिज़नेस
  • सरकारी योजनाएं
  • खेल
  • धर्म
  • ज्योतिष
  • फोटो
  • Home
  • National News
  • राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में राहत देने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अधिकतम सजा पर उठाए सवाल, 10 प्वाइंट्स में जानिए पूरा फैसला

राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में राहत देने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने अधिकतम सजा पर उठाए सवाल, 10 प्वाइंट्स में जानिए पूरा फैसला

Modi surname defamation case: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राहुल गांधी के मोदी सरनेम पर कमेंट के खिलाफ हुई सजा पर सुनवाई की।'मोदी सरनेम' कमेंट को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में सूरत सेशन कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई थी।

2 Min read
Dheerendra Gopal
Published : Aug 04 2023, 03:51 PM IST| Updated : Aug 04 2023, 04:34 PM IST
Share this Photo Gallery
  • FB
  • TW
  • Linkdin
  • Whatsapp
  • GNFollow Us
110
Image Credit : our own

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी। सुनवाई करते हुए बेंच ने कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की हैं।

210
Image Credit : our own

बेंच ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि याचिकाकर्ता (राहुल गांधी) के बयान अच्छे नहीं थे। याचिकाकर्ता को भाषण देने में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए थी। लेकिन अधिकतम सजा क्यों दी गई यह नहीं बताया गया।

310
Image Credit : stockPhoto

बेंच ने कहा कि अयोग्यता का प्रभाव न केवल व्यक्ति के अधिकार पर, बल्कि मतदाताओं पर भी पड़ता है।

410
Image Credit : Asianet News

सुप्रीम कोर्ट ने अधिकतम सजा पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि ट्रायल जज ने अधिकतम सज़ा सुनाई है। यदि सज़ा एक दिन कम होती तो अयोग्यता नहीं होती।

510
Image Credit : Asianet News

ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।

610
Image Credit : Twitter Congress

जस्टिस बी आर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले में सुनवाई की। बेंच में जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस संजय कुमार थे। सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने राहुल गांधी की पैरवी की।

710
Image Credit : PTI

गुजरात के सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए दो साल जेल की सजा दी थी। इसके खिलाफ राहुल गांधी ने पहले सूरत अपर कोर्ट फिर गुजरात हाईकोर्ट में अपील की लेकिन राहत नहीं मिली। 7 जुलाई को गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की अर्जी को खारिज कर दिया था।

810
Image Credit : Asianet News

हाईकोर्ट के फैसले को राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच 18 जुलाई को गांधी की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई थी। राहुल गांधी की ओर से पेश हुए सीनियर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले में जल्द सुनवाई की मांग की थी।

910
Image Credit : Asianet News

राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान कहा था, "सभी चोरों के सरनेम मोदी कैसे है?" इसके चलते भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की थी। गुजरात के सूरत की एक कोर्ट ने इस मामले में राहुल गांधी को दो साल जेल की सजा सुनाई थी।

1010
Image Credit : PTI

फैसला आने के बाद 24 मार्च को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई थी।

यह भी पढ़ें:

दिल्ली की नौकरशाही पर नियंत्रण संबंधी बिल लोकसभा में पास: बिल पर चर्चा के दौरान दिनभर रही गहमागहमी, विपक्ष ने किया वॉकआउट

About the Author

DG
Dheerendra Gopal
धीरेंद्र गोपाल। 2007 से पत्रकारिता कर रहे हैं, 18 साल से ज्यादा का अनुभव। मौजूदा समय में ये एशियानेट न्यूज हिंदी में काम कर रहे हैं। पूर्व में अमर उजाला से करियर की शुरुआत करने के बाद हिंदुस्तान टाइम्स और राजस्थान पत्रिका में रिपोर्टिंग हेड व ब्यूरोचीफ सहित विभिन्न पदों पर इन्होंने सेवाएं दी हैं। राजनीतिक रिपोर्टिंग, क्राइम व एजुकेशन बीट के अलावा स्पेशल कैंपेन, ग्राउंड रिपोर्टिंग व पॉलिटिकल इंटरव्यू का अनुभव व विशेष रूचि है। डिजिटल मीडिया, प्रिंट और टीवी तीनों फार्मेट में काम करने का डेढ़ दशक का अनुभव।
राहुल गांधी
Latest Videos
Recommended Stories
Related Stories
Asianet
Follow us on
  • Facebook
  • Twitter
  • whatsapp
  • YT video
  • insta
  • Download on Android
  • Download on IOS
  • About Website
  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • CSAM Policy
  • Complaint Redressal - Website
  • Compliance Report Digital
  • Investors
© Copyright 2025 Asianxt Digital Technologies Private Limited (Formerly known as Asianet News Media & Entertainment Private Limited) | All Rights Reserved