सार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक सदन में पारित हो गया और बिल पास हो गया है।
यूसीसी बिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक सदन में पारित किया गया और बिल पास हो गया है। इसके साथ ही विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित होने के बाद उत्तराखंड समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा।। इस मौके पर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने इतिहास रच दिया है।
उत्तराखंड विधानसभा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, ''समान नागरिक संहिता विवाह, भरण-पोषण, विरासत और तलाक जैसे मामलों पर बिना किसी भेदभाव के सभी को समानता का अधिकार देगी। यूसीसी करेगा मुख्य रूप से महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को दूर करेगा। यूसीसी महिलाओं के खिलाफ अन्याय और गलत कार्यों को खत्म करने में सहायता करेगी। अब समय आ गया है कि मातृशक्ति के खिलाफ अत्याचार को रोका जाए। हमारी बहनों और बेटियों के खिलाफ भेदभाव को रोकना होगा। आधी आबादी को अब समान अधिकार मिलना चाहिए।
राज्याल के हस्ताक्षर का इंतजार
आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास होने के बाद अब इसे राज्याल के पास भेजा जाएगा और राज्याल के हस्ताक्षर के बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा। इसके साथ ही ये पूर्ण रूप से पूरे राज्य में लागू हो जाएगा। हालांकि, इस कानून के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति (ST) लोगों को शामिल नहीं किया गया है। इसका मतलब उन पर कानून लागू नहीं होंगे। बीजेपी ने साल 2022 में ही उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के दौरान UCC लागू करने का वादा किया था।
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