वाराणसी में सारनाथ पुलिस ने कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी में शामिल एक संगठित गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कथित सरगना लोकेश अग्रवाल समेत 10 आरोपियों पर उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
सारनाथ पुलिस ने कोडीन युक्त कफ सिरप की कथित तस्करी और भंडारण से जुड़े एक मामले में कथित गिरोह सरगना समेत 10 आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (निवारण) अधिनियम लगाया है।

यह कार्रवाई सारनाथ पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 0623/2025 के तहत दर्ज एक मामले के संबंध में की गई है, जिसमें BNS की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 208, 319(2), 61(2) और NDPS अधिनियम की धारा 8, 21, 25, 29, 26(D) लगाई गई हैं।
मामला इन आरोपों से संबंधित है कि लोकेश अग्रवाल और उसके सह-आरोपियों ने वित्तीय लाभ के लिए कोडीन युक्त कफ सिरप की अवैध तस्करी और भंडारण में कथित रूप से शामिल एक संगठित गिरोह बनाया था।
पुलिस आयुक्त की मंजूरी के बाद, सारनाथ पुलिस स्टेशन में सभी 10 आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के तहत एफआईआर संख्या 351/2026 दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है।
ये हैं गैंगस्टर एक्ट के आरोपी
आरोपियों की पहचान लोकेश अग्रवाल, विष्णु कुमार पांडे, प्रतीक कुमार, सुरेश चंद्र गुप्ता, फैजुर रहमान, विनोद अग्रवाल, सत्येंद्र कुमार साहू, मोहम्मद सैफ, आकाश पाठक और मनीष कुमार सिंह के रूप में हुई है।
उपरोक्त गिरोह के सदस्यों के खिलाफ सारनाथ पुलिस स्टेशन, कोतवाली पुलिस स्टेशन और रोहनिया कमिश्नरेट, वाराणसी में एनडीपीएस अधिनियम और बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत पहले से ही कई मामले दर्ज हैं।
गिरोह के सरगना समेत कई आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई पहले ही शुरू कर दी गई है। (एएनआई)
(Except for the headline, this story has not been edited by Asianetnews Editorial staff and is published from a syndicated feed.)