सार
सुप्रीम कोर्ट ने गत नौ नवंबर को अयोध्या मामले में फैसला सुनाते हुए राम जन्मभूमि के नाम पर विवादित 2.77 एकड़ भूमि के स्वामित्व का अधिकार हिंदू पक्षकारों को दिया था। शीर्ष अदालत ने राम मंदिर के निर्माण के वास्ते एक न्यास बनाकर मुस्लिम पक्षकारों को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में वैकल्पिक स्थल पर पांच एकड़ जमीन देने का फैसला सुनाया था।
नई दिल्ली: विश्व हिंदू परिषद् (विहिप) ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अयोध्या में मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद इस कार्य के लिए चंदा जुटाने की कवायद शुरु करने से इंकार करते हुए रविवार को स्पष्ट किया कि संगठन द्वारा ऐसे किसी मकसद से कोई धन एकत्र नहीं किया जा रहा है।
विहिप के प्रवक्ता विनोद बंसल ने बताया कि संगठन के अंतरराष्ट्रीय महामंत्री मिलिंद परांडे ने इस बाबत एक स्पष्टीकरण जारी कर कहा है कि विहिप या श्रीराम जन्मभूमि न्यास द्वारा अयोध्या में मंदिर निर्माण के मकसद से धन संग्रह का कोई आह्वान नहीं किया गया है। बयान के अनुसार, ‘‘विहिप या न्यास ने 1989 के बाद से आज तक श्रीराम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए सार्वजनिक रूप से ना तो कोई धन संग्रह किया है और ना ही इसके लिए अभी तक कोई आह्वान किया है।’’
भ्रम दूर करने के लिए VHP ने जारी किया स्पष्टीकरण
बंसल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विभिन्न संगठनों द्वारा मंदिर निर्माण के नाम पर चंदा जुटाने की विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलने के बाद विहिप ने इस बारे में किसी भी तरह के भ्रम को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण जारी किया है, जिससे लोग मंदिर निर्माण के नाम पर गैरकानूनी तौर पर चंदा जुटाने की कोशिशों के शिकार न बनें।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने गत नौ नवंबर को अयोध्या मामले में फैसला सुनाते हुए राम जन्मभूमि के नाम पर विवादित 2.77 एकड़ भूमि के स्वामित्व का अधिकार हिंदू पक्षकारों को दिया था। शीर्ष अदालत ने राम मंदिर के निर्माण के वास्ते एक न्यास बनाकर मुस्लिम पक्षकारों को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में वैकल्पिक स्थल पर पांच एकड़ जमीन देने का फैसला सुनाया था।
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)