सार
चुनाव में 85 साल से अधिक उम्र के लोगों और दिव्यांगों के लिए चुनाव आयोग ने घर से मतदान करने की सुविधा दी है। इसके लिए पहले आवेदन करना होता है।
नई दिल्ली। देश में लोकसभा चुनाव 2024 चल रहा है। सात चरणों में हो रहे चुनाव के लिए 19 अप्रैल से मतदान की शुरुआत होगी। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने कई पहल की है। इनमें से एक है घर से वोट डालने की सुविधा। यह सुविधा उन लोगों के लिए है जिनकी उम्र 85 साल से अधिक है या दिव्यांग हैं। 40 प्रतिशत बेंचमार्क विकलांगता वाले दिव्यांग घर से मतदान कर सकते हैं।
भारत में मतदान को लोकतंत्र के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसके चलते वृद्ध और दिव्यांग भी पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालने को तरजीह देते हैं। ऐसे लोगों की मदद के लिए पोलिंग बूथ पर सहायकों और व्हीलचेयर की तैनाती रहेगी। अगर कोई वृद्ध या दिव्यांग चाहे तो उसे वाहन से पोलिंग बूथ लाने और मतदान के बाद घर पहुंचाने की भी व्यवस्था रहेगी।
घर से वोट डालने के लिए कैसे करें आवेदन?
जो मतदाता घर से मतदान करना चाहते हैं और इसके लिए योग्य हैं तो वे चुनाव आयोग से आवेदन कर सकते हैं। उन्हें फॉर्म 12-डी के माध्यम से संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होगा। चुनाव की अधिसूचना के पांच दिन के अंदर आवेदन जमा होना चाहिए। अगर कोई आवेदन किया जाता है तो बूथ स्तर के अधिकारी मतदाता के घर जाते हैं। यदि मतदाता मतपत्र का विकल्प चुनना चाहते हैं तो बीएलओ भरा हुआ फॉर्म 12-डी एकत्र करते हैं और आरओ के पास जमा करते हैं।
घर से कैसे होता है मतदान?
मतदाता द्वारा दिए गए आवेदन को चुनाव आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो उसे घर से मतदान करने की सुविधा मिलती है। जिस दिन उसके पोलिंग बूथ पर चुनाव होता है उस दिन चुनाव आयोग के दो अधिकारियों वाली एक मतदान टीम मतदाता के घर जाती है। वे मतदाता से डाक मतपत्र पर मतदान करवाते हैं। घर से मतदान का विकल्प चुनने वाले सभी मतदाताओं की लिस्ट उस सीट के सभी उम्मीदवारों के साथ शेयर की जाती है।