सार
दिल्ली पुलिस ने WFI अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के खिलाफ दर्ज पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने के मामले में चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दिया है। पुलिस ने कहा है कि नाबालिग पहलवान के आरोपों के सबूत नहीं मिले हैं।
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को WFI (Wrestling Federation of India) के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Singh) के खिलाफ महिला पहलवानों का यौन शोषण करने के मामले में कोर्ट में चार्जशीट पेश किया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसके पास नाबालिग पहलवान द्वारा बृजभूषण के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप के संबंध में पुख्ता सबूत नहीं हैं।
दिल्ली के एक कोर्ट में पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ POCSO अधिनियम के तहत दर्ज FIR को रद्द करने की सिफारिश की है। इसके लिए पुलिस द्वारा 550 पेजों का कैंसिलेशन रिपोर्ट पेश किया गया है। दिल्ली पुलिस के अधिकारी पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे और इस मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट पेश किया। इसके साथ ही छह पहलवानों द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर दर्ज केस में भी पुलिस ने चार्जशीट पेश किया है। पुलिस की रिपोर्ट पर एक जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होगी।
नाबालिग पहलवान ने बदल लिया था बयान
दरअसल, बृजभूषण सिंह के खिलाफ एक नाबालिग पहलवान समेत सात महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने दो एफआईआर दर्ज किया था। नाबालिग पहलवान द्वारा दी गई शिकायत के आधार पर दर्ज किए गए केस में पोक्सो एक्ट लगाया गया है। हालांकि बाद में नाबालिग पहलवान अपने बयान से पलट गई। उसने कहा कि उसने बृजभूषण के खिलाफ गुस्से में शिकायत की थी। वह सिलेक्ट नहीं होने से नाराज थी।
बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पहलवान
बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर पहलवान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहलवानों की मांग है कि पुलिस बिना देर किए बृजभूषण को गिरफ्तार करे। उन्होंने आरोप लगाया है कि बृजभूषण पावरफुल व्यक्ति है। वह बाहर रहकर मामले की जांच को प्रभावित कर रहा है। शिकायत करने वाले पहलवानों पर दबाव बना रहा है।