बीजेपी विधायक टी राजा को कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। गोशामहल से विधायक टी राजा सिंह पर आरोप है कि उन्होंने एक वीडियो जारी कर पैगंबर मोहम्मद के लिए आपत्तिजनक शब्द कहे। 

Who is T Raja: बीजेपी विधायक टी राजा को कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोशामहल से विधायक टी राजा सिंह पर आरोप है कि उन्होंने एक वीडियो जारी कर पैगंबर मोहम्मद के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। टी राजा के इस वीडियो के बाद लोग उनके विरोध में सड़कों पर उतर आए और दबीरपुरा, भवानी नगर, रेनबाजार, मीरचौक पुलिस थानों के बाहर प्रदर्शन करने लगे। कई जगह भीड़ ने सिर तन से जुदा के नारे भी लगाए। इसके बाद मंगलवार को उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 

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मुनव्वर फारूकी को भी धमकाने के आरोप : 
दरअसल, टी. राजा ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने पैगम्बर मोहम्मद को लेकर कुछ बात कही थी। इस वीडियो में टी. राजा ने कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और उनकी मां को लेकर भी कमेंट किया था। बता दें कि टी राजा ने पहले भी मुनव्वर फारूकी के शो कैंसिल कराने की बात कही थी। मुनव्वर फारुकी ने पिछले हफ्ते हैदराबाद में एक कॉमेडी शो किया था। इस शो से पहले राजा सिंह ने फारुकी का शो रद्द कराने और सेट पर आग लगा देने की धमकी दी थी। राजा सिंह का कहना था कि मुनव्वर फारुकी ने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। इस धमकी के बाद उन्हें नजरबंद किया गया था। 

कौन हैं टी राजा?
टी राजा का पूरा नाम ठाकुर राजा सिंह है। उनका जन्म 15 अप्रैल, 1977 को हैदराबाद में हुआ था। शुरुआत में उन्होंने तेलगुदेशम पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए। टी राजा सिंह तेलंगाना के गोशमहल सीट से विधायक हैं। राजा सिंह समुदाय विशेष के खिलाफ अलग-अलग मौके पर कई टिप्पणी कर चुके हैं। 2020 में फेसबुक और इंस्टाग्राम ने उन्हें बैन कर दिया गया था। उन पर नफरत फैलाने का आरोप लगता रहा है। 

जनसंख्या विस्फोट के लिए मुस्लिमों को बताया जिम्मेदार : 
राजा सिंह ने एक वीडियो में जनसंख्या विस्फोट के लिए कथित तौर पर मुस्लिम समुदाय को जिम्मेदार बताया था। टी राजा पर उत्तर प्रदेश के वोटर्स को धमकाने के भी आरोप लगे थे। उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव में वोटर्स को बीजेपी के पक्ष में वोट न करने पर परिणाम भुगतने की भी चेतावनी दी थी। बता दें कि पैगंबर मामले में पुलिस ने टी राजा के खिलाफ आईपीसी की धारा 295(ए), 153 (ए) के तहत मामला दर्ज किया है। 

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