सार

जंतर-मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा है कि अब एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, इसलिए मामले की सुनवाई के लिए निचली अदालत जाना चाहिए।

Wrestlers Protest. भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई के लिए प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह पर एफआईआर दर्ज कर ली है। गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों को कहा कि अब एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, इसलिए मामले की सुनवाई निचली अदालत में होनी चाहिए। वहीं जंतर मंतर पर धरना दे पहलवानों के साथ दिल्ली पुलिस की झपड़ हुई, जिसके बाद मामला काफी गरम हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने बंद की पहलवानों के मामले पर सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि याचिका का उद्देश्य आरोपी पर एफआईआर दर्ज करने की थी और वह काम हो चुका है। यह मामला अब मजिस्ट्रेट के सामने है और कोई मसला होता है तो हाईकोर्ट जाने की छूट है। वहीं भारत सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने महिला पहलवानों की सुरक्षा को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करने को लेकर भी सवाल किया।

पहलवानों के वकील ने इस मामले पर क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद पहलवानों के वकील ने कहा कि आरोपी ने पीड़िताओं की पहचान टीवी पर उजागर की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी याचिका एफआईआर दर्ज कराने और पीड़ित पहलवानों को सुरक्षा दिलाने की थी। वकील ने कहा कि हमें यह कहा गया है कि कोई समस्या होती है तो हम हाईकोर्ट या मजिस्ट्रेट कोर्ट जा सकते हैं। वकील ने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज इस केस की मॉनिटरिंग करेंगे लेकिन कोर्ट ने तो केस ही खत्म कर दिया है।

दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच झड़प

बीती रात दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आईं। कई महिला पहलवानों की रोते हुए तस्वीरें वायरल हुईं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सफाई दी है कि कोई झड़प नहीं हुई। वहीं पहलवानों ने मेडल्स वापस करने की धमकी दी है। फिलहाल मामले पर राजनीति जारी है और राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल सहित उनकी पार्टी के कई नेताओं ने ट्वीट करके पहलवानों का समर्थन किया है।

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