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पति की इनकम ज़्यादा बताना पत्नी को नहीं पड़ेगा भारी, Allahabad HC ने सुनाया बड़ा फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि गुजारा भत्ता पाने के लिए अगर पत्नी पति की इनकम बढ़ा-चढ़ाकर बताती है, तो उसके खिलाफ झूठी गवाही के आरोप में क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता।

2 Min read
Author : Arvind Raghuwanshi
Published : Mar 31 2026, 01:44 PM IST
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला
Image Credit : Asianet News

इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा है कि गुजारा भत्ता पाने के लिए पत्नी का पति की इनकम बढ़ा-चढ़ाकर बताना आजकल एक आम चलन बन गया है। सिर्फ इसी वजह से पत्नी के खिलाफ 'झूठी गवाही' (Perjury) के आरोप में क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता।
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क्या है पूरा मामला?
Image Credit : X

क्या है पूरा मामला?

एक पति ने फैमिली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पति का कहना था कि उसकी पत्नी ने गुजारा भत्ते की अर्जी देते समय उसकी इनकम के बारे में झूठी जानकारी दी है। इसलिए, पत्नी के खिलाफ झूठी गवाही (Perjury) के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। फैमिली कोर्ट ने पति की यह अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में अपील की।
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पति की दलील क्या थी?
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पति की दलील क्या थी?

पति ने दलील दी कि CrPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मांगते हुए पत्नी ने उसकी इनकम गलत बताई। पत्नी ने एक जगह पति की इनकम ₹80,000 बताई, तो दूसरी जगह ₹1,25,000 बताई। जबकि पति के मुताबिक, उसकी असली मासिक इनकम सिर्फ ₹11,000 है। पति ने मांग की थी कि झूठी जानकारी देने के लिए पत्नी के खिलाफ BNS कानून की धाराओं के तहत कार्रवाई हो।
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पत्नी के वकील की दलील
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पत्नी के वकील की दलील

पत्नी के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया, "पति एक लंबे अनुभव वाले वकील हैं और अपनी असली इनकम छिपा रहे हैं। उन्हें खेती और किराए से भी इनकम होती है, जिसका उन्होंने खुलासा नहीं किया है। पति की असली इनकम कितनी है, यह फैमिली कोर्ट को सबूतों के आधार पर तय करना है।"
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हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी
Image Credit : X

हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की गहराई से जांच की। कोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 340 (अब BNSS की धारा 379) का मकसद कानूनी प्रक्रिया को झूठी शिकायतों से बचाना है। झूठी गवाही (Perjury) पर कार्रवाई तभी होनी चाहिए, जब बयान जानबूझकर झूठा हो और उससे सज़ा होने की संभावना हो। कोर्ट ने चेताया कि अदालतों का इस्तेमाल निजी दुश्मनी या बदला लेने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
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इनकम का फैसला अभी बाकी
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इनकम का फैसला अभी बाकी

हाईकोर्ट ने कहा कि पति की असली इनकम कितनी है, इस पर फैसला अभी फैमिली कोर्ट में होना बाकी है। इसलिए, इस स्टेज पर पत्नी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है।
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फैसले का सार
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फैसले का सार

हाईकोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ इस आधार पर कि पत्नी ने पति की इनकम बढ़ा-चढ़ाकर बताई है, उस पर क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए पति की अपील खारिज कर दी।

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About the Author

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Arvind Raghuwanshi
अरविंद रघुवंशी। 2012 से पत्रकारिता जगत में कार्यरत हैं, 13 साल का अनुभव। 2019 से एशियानेट न्यूज हिंदी में बतौर सीनियर चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं। हाइपर लोकल या कह लें स्टेट टीम को ये लीड कर रहे हैं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास्टर ऑफ जर्नलिज्म (MJ) किया है। नेशनल, पॉलिटिक्स, क्राइम और फीचर स्टोरीज में लिखना पसंद है। दैनिक भास्कर के डिजिटल विंग, राजस्थान पत्रिका, राष्ट्रीय हिंदे मेल जैसे मीडिया संस्थानों में भी ये काम कर चुके हैं।
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