पति की इनकम ज़्यादा बताना पत्नी को नहीं पड़ेगा भारी, Allahabad HC ने सुनाया बड़ा फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि गुजारा भत्ता पाने के लिए अगर पत्नी पति की इनकम बढ़ा-चढ़ाकर बताती है, तो उसके खिलाफ झूठी गवाही के आरोप में क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता।
17

Image Credit : Asianet News
इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा है कि गुजारा भत्ता पाने के लिए पत्नी का पति की इनकम बढ़ा-चढ़ाकर बताना आजकल एक आम चलन बन गया है। सिर्फ इसी वजह से पत्नी के खिलाफ 'झूठी गवाही' (Perjury) के आरोप में क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता।
27
Image Credit : X
क्या है पूरा मामला?
एक पति ने फैमिली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पति का कहना था कि उसकी पत्नी ने गुजारा भत्ते की अर्जी देते समय उसकी इनकम के बारे में झूठी जानकारी दी है। इसलिए, पत्नी के खिलाफ झूठी गवाही (Perjury) के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। फैमिली कोर्ट ने पति की यह अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में अपील की।
37
Image Credit : X
पति की दलील क्या थी?
पति ने दलील दी कि CrPC की धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता मांगते हुए पत्नी ने उसकी इनकम गलत बताई। पत्नी ने एक जगह पति की इनकम ₹80,000 बताई, तो दूसरी जगह ₹1,25,000 बताई। जबकि पति के मुताबिक, उसकी असली मासिक इनकम सिर्फ ₹11,000 है। पति ने मांग की थी कि झूठी जानकारी देने के लिए पत्नी के खिलाफ BNS कानून की धाराओं के तहत कार्रवाई हो।
47
Image Credit : X
पत्नी के वकील की दलील
पत्नी के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया, "पति एक लंबे अनुभव वाले वकील हैं और अपनी असली इनकम छिपा रहे हैं। उन्हें खेती और किराए से भी इनकम होती है, जिसका उन्होंने खुलासा नहीं किया है। पति की असली इनकम कितनी है, यह फैमिली कोर्ट को सबूतों के आधार पर तय करना है।"
57
Image Credit : X
हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामले की गहराई से जांच की। कोर्ट ने कहा कि CrPC की धारा 340 (अब BNSS की धारा 379) का मकसद कानूनी प्रक्रिया को झूठी शिकायतों से बचाना है। झूठी गवाही (Perjury) पर कार्रवाई तभी होनी चाहिए, जब बयान जानबूझकर झूठा हो और उससे सज़ा होने की संभावना हो। कोर्ट ने चेताया कि अदालतों का इस्तेमाल निजी दुश्मनी या बदला लेने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।
67
Image Credit : X
इनकम का फैसला अभी बाकी
हाईकोर्ट ने कहा कि पति की असली इनकम कितनी है, इस पर फैसला अभी फैमिली कोर्ट में होना बाकी है। इसलिए, इस स्टेज पर पत्नी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है।
77
Image Credit : X
फैसले का सार
हाईकोर्ट ने साफ किया कि सिर्फ इस आधार पर कि पत्नी ने पति की इनकम बढ़ा-चढ़ाकर बताई है, उस पर क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए पति की अपील खारिज कर दी।
Asianet News Hindi पर पढ़ें देशभर की सबसे ताज़ा National News in Hindi, जो हम खास तौर पर आपके लिए चुनकर लाते हैं। दुनिया की हलचल, अंतरराष्ट्रीय घटनाएं और बड़े अपडेट — सब कुछ साफ, संक्षिप्त और भरोसेमंद रूप में पाएं हमारी World News in Hindi कवरेज में। अपने राज्य से जुड़ी खबरें, प्रशासनिक फैसले और स्थानीय बदलाव जानने के लिए देखें State News in Hindi, बिल्कुल आपके आसपास की भाषा में। उत्तर प्रदेश से राजनीति से लेकर जिलों के जमीनी मुद्दों तक — हर ज़रूरी जानकारी मिलती है यहां, हमारे UP News सेक्शन में। और Bihar News में पाएं बिहार की असली आवाज — गांव-कस्बों से लेकर पटना तक की ताज़ा रिपोर्ट, कहानी और अपडेट के साथ, सिर्फ Asianet News Hindi पर।
Latest Videos