दिल्ली में ट्रैफिक चालान के नए सख्त नियम लागू। अब चालान को कोर्ट में चुनौती देने के लिए 50% जुर्माना एडवांस देना होगा। बार-बार नियम तोड़ने पर लाइसेंस सस्पेंड होगा और जुर्माना न भरने पर गाड़ी से जुड़ी सेवाएं रोकी जाएंगी।

सड़क सुरक्षा बढ़ाने और यह पक्का करने के लिए कि लोग समय पर जुर्माना भरें, दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक चालान से निपटने के लिए एक नया और ज्यादा सख्त सिस्टम लागू किया है। इस नए सिस्टम में डिजिटल ट्रैकिंग, पारदर्शिता और बार-बार नियम तोड़ने वालों पर नकेल कसने पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के मुताबिक, इस कदम से सड़क पर अनुशासन बढ़ेगा और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कम होगा।

50% जुर्माना एडवांस में देना होगा

दिल्ली के नए ट्रैफिक चालान नियमों के तहत, अब नियम तोड़ने वाले सीधे कोर्ट में जाकर चालान को चुनौती नहीं दे सकते। पहले उन्हें एक डिजिटल पोर्टल के जरिए शिकायत की औपचारिक प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके अलावा, जो कोई भी चालान को कोर्ट में चुनौती देना चाहता है, उसे जुर्माने की रकम का 50% हिस्सा एडवांस में जमा करना होगा। उम्मीद है कि इस कदम से मामलों का निपटारा जल्दी होगा और बेवजह की कानूनी देरी कम होगी।

चालान सिस्टम होगा डिजिटल

दिल्ली सरकार चालान जारी करने की प्रक्रिया को भी बेहतर बना रही है। अब ट्रैफिक पुलिस, कैमरे और सर्विलांस सिस्टम के जरिए ट्रैफिक चालान जेनरेट किए जाएंगे। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, तो आपको तीन दिनों के अंदर ई-चालान मिल जाएगा, जबकि फिजिकल नोटिस 15 दिनों के अंदर भेजा जाएगा।

सारा रिकॉर्ड एक डिजिटल पोर्टल पर रखा जाएगा ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपने ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के दूसरे कागजात में अपना कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट करा लें, ताकि कोई जरूरी सूचना छूट न जाए।

चालान के लिए तय समय-सीमा

सरकार ने चालान की प्रक्रिया के लिए एक तय समय-सीमा भी बना दी है। चालान मिलने के बाद नियम तोड़ने वाले के पास 45 दिन का समय होगा, जिसमें वह या तो जुर्माना भर सकता है या उसे चुनौती दे सकता है। अगर इस दौरान कुछ नहीं किया गया, तो यह मान लिया जाएगा कि चालान स्वीकार कर लिया गया है। इसके बाद, जुर्माना भरने के लिए 30 दिन का और समय दिया जाएगा।

अगर आपकी चुनौती खारिज हो जाती है, तो आपके पास दो रास्ते हैं: या तो 30 दिनों के अंदर जुर्माना भरें या फिर 50% रकम जमा करके कोर्ट में केस लड़ें। अगर आप इन डेडलाइन्स को मिस करते हैं, तो आपको 15 दिन की आखिरी मोहलत जैसे और भी दंड भुगतने पड़ सकते हैं।

बार-बार नियम तोड़ा तो लाइसेंस होगा सस्पेंड

नए नियम बार-बार नियम तोड़ने वालों पर भी शिकंजा कसते हैं। अगर कोई व्यक्ति एक साल में पांच या उससे ज्यादा बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है, तो उसे "गंभीर अपराधी" (serious offender) माना जाएगा। इसके चलते उसका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड या हमेशा के लिए रद्द भी किया जा सकता है। यह बार-बार नियम तोड़ने की आदत को रोकने के लिए एक बड़ा कदम है।

जुर्माना न भरने पर होगी कड़ी कार्रवाई

अब ट्रैफिक चालान को नजरअंदाज करने के गंभीर नतीजे होंगे। अगर कोई लगातार जुर्माना नहीं भरता है, तो गाड़ी से जुड़ी जरूरी सेवाएं जैसे टैक्स पेमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल और गाड़ी का रजिस्ट्रेशन रोका जा सकता है। कुछ मामलों में, गाड़ियों को "not to be transacted" के तौर पर मार्क किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि बकाया चुकाए बिना गाड़ी से जुड़ा कोई भी औपचारिक काम नहीं हो पाएगा। जरूरत पड़ने पर अधिकारी गाड़ी को जब्त भी कर सकते हैं।